W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा : एक मई को राज्य में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है

तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि मतगणना से एक दिन पहले शनिवार को यानी एक मई को राज्य में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही इस दिन अवकाश है।

05:56 PM Apr 29, 2021 IST | Desk Team

तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि मतगणना से एक दिन पहले शनिवार को यानी एक मई को राज्य में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही इस दिन अवकाश है।

तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा   एक मई को राज्य में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है
तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि मतगणना से एक दिन पहले शनिवार को यानी एक मई को राज्य में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही इस दिन अवकाश है। राज्य की विधानसभा के लिये छह अप्रैल को मतदान हुआ था और दो मई को मतों की गिनती होगी।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार रामामूर्ति की पीठ के समक्ष जब रेमडेसिविर इंजेक्शन, बिस्तर, वेंटिलेटर की कमी और दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन भेजने का मामला आया तो राज्य के महाधिवक्ता विजय नारायण ने राज्य का पक्ष रखा।
अदालत स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रही है।राज्य सरकार ने पीठ के इस सुझाव के बाद यह जवाब दिया कि तमिलनाडु सरकार और पुडुचेरी प्रशासन एक और दो मई को पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे।पड़ोसी पुडुचेरी की विधानसभा के लिए भी छह अप्रैल को मतदान हुआ था।नारायण ने अदालत से कहा कि निर्वाचन आयोग और तमिलनाडु सरकार ने 27 अप्रैल को पीठ द्वारा दिए गए सुझाव और दो मई को कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन के निर्देश पर गंभीरता से विचार किया।
उन्होंने अदालत को बताया कि निर्वाचन आयोग ने बुधवार को इस संदर्भ में विस्तृत आदेश पारित किया है।महाधिवक्ता ने कहा कि एक मई को पूर्ण लॉकडाउन लगाने से कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण भी प्रभावित होगा जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों का टीका लगाया जाना है।उन्होंने कहा, हालांकि, तमिलनाडु सरकार द्वारा पूर्व घोषणा के अनुरूप दो मई को पूर्ण लॉकडाउन होगा।पुडुचेरी सरकार ने पीठ को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में लॉकडाउन की मियाद पहले ही तीन मई तक बढाई जा चुकी है।इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए महाधिवक्ता को मतगणना के दिन कोविड-19 नियमों के अनुपालन और मीडिया दिशानिर्देश पर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
Advertisement
Advertisement
Author Image

Advertisement
Advertisement
×