PMSBY में 48 करोड़ भारतीयों ने कराया 2 लाख रुपये का बीमा: वित्त मंत्रालय
18-70 आयु वर्ग के लिए 20 रुपये में 2 लाख का बीमा
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से लगभग 48 करोड़ व्यक्तियों ने 2 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवरेज में नामांकन कराया है। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में वित्त मंत्रालय ने कहा कि पीएमएसबीवाई के तहत संचयी नामांकन 47.59 करोड़ हो गया है, और प्राप्त दावों की संचयी संख्या 1,93,964 है, जबकि वितरित दावों की संचयी संख्या 1,47,641 है। पीएमएसबीवाई एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जिसे साल-दर-साल नवीनीकृत किया जा सकता है, जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है। 18-70 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनके पास व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, वे इस योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं।
दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये) का आकस्मिक मृत्यु सह विकलांगता कवर, 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) 54 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के साथ वित्तीय समावेशन की आधारशिला बन गई है, जो देश भर में बिना बैंक खाते वाले नागरिकों को सशक्त बना रही है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) इस साल अगस्त में सफल कार्यान्वयन के एक दशक पूरे कर रही है। पीएमजेडीवाई दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है, जिसके माध्यम से वित्त मंत्रालय अपने वित्तीय समावेशन हस्तक्षेपों के माध्यम से हाशिए पर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सहायता प्रदान करने का निरंतर प्रयास करता है।
पीएमजेडीवाई ने औपचारिक वित्तीय इतिहास के बिना उन लोगों को ऋण पहुंच प्रदान करते हुए बचत को सक्षम किया है। खाताधारक अब बचत पैटर्न दिखा सकते हैं, जो उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए पात्र बनाता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, सबसे करीबी प्रॉक्सी मुद्रा ऋण के तहत मंजूरी है, जो वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक पांच वर्षों में 9.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ी है।