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पुलिस, CBI या ED भी Shahjahan Sheikh को कर सकती है गिरफ्तार: कलकत्ता हाई कोर्ट

02:59 PM Feb 28, 2024 IST | Yogita Tyagi

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि संदेशखाली में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) को पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी गिरफ्तार कर सकती है। राज्य महाधिवक्ता की अर्जी पर अदालत ने 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया, जिसमें पुलिस को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था।

विशेष जांच दल के गठन पर लगाई रोक

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मुख्य न्यायाधीश T.S. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत ने सात फरवरी के अपने आदेश में केवल ED अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ द्वारा CBI और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल के गठन पर रोक लगाई थी।

शाहजहां शेख काफी समय से फरार

खंडपीठ ने पाया कि शाहजहां शेख काफी समय से फरार है, जिसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि उसे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी भी स्वतंत्र हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखालि में पांच जनवरी को लगभग एक हजार लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वे राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शाहजहां शेख के परिसर पर छापेमारी के लिए गये थे।

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