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Punjab: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय से मंगलवार को वापस ले ली।
Highlights:
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करने की छूट देने के साथ याचिका वापस लेने के माजरा के वकील का अनुरोध स्वीकार कर लिया। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने पंजाब के अमरगढ़ से विधायक माजरा को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने विधायक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका भी खारिज कर दी थी और कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है।
मई 2023 में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 40 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में माजरा के परिसरों पर छापे मारे थे। सितंबर 2022 में, ईडी ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में धन शोधन की जांच के तहत उनके परिसरों की तलाशी ली थी। बता दें कि ईडी की टीम ने 32 लाख रुपये नकद, कुछ मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव जब्त की थी।