Manipur में राष्ट्रपति शासन लागू, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद असमंजस
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, छह महीने बाद भी विधानसभा नहीं बुलाई गई
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार राज्य विधानसभाओं को उनकी अंतिम बैठक के छह महीने बाद तक बुलाना होगा। मणिपुर के मामले में, अंतिम बैठक 12 अगस्त, 2024 को हुई थी और विधानसभा बुलाने की समय सीमा बुधवार थी।
मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तीन दिन बाद भी एन बीरेन सिंह के उत्तराधिकारी पर सहमति नहीं बन पाने के बाद, भाजपा के नेता बुधवार को आम सहमति बनाने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं, जबकि हिंसा प्रभावित राज्य में राष्ट्रपति शासन का खतरा मंडरा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 174(1) में कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं को अपनी अंतिम बैठक के छह महीने बाद तक बुलाना होगा। मणिपुर के मामले में, अंतिम बैठक 12 अगस्त, 2024 को थी और विधानसभा बुलाने की समय सीमा बुधवार थी। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने रविवार को मुख्यमंत्री सिंह के इस्तीफा देने के बाद सोमवार को शुरू होने वाले बजट सत्र को रद्द कर दिया था।