दिल्ली में नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, कैबिनेट ने दी फीस बिल को मंजूरी
कैबिनेट की मंजूरी से स्कूल फीस पर सख्ती आएगी
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने स्कूल फीस बिल को मंगलवार को मंजूरी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खुद यह जानकारी दी। इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने की मनमानी पर रोक लग जाएगी। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अभिभावक मिलकर इस बात की शिकायत कर रहे थे। अब जल्द ही विधानसभा में इसे कानून की शक्ल दी जाएगी। एक अर्जेंट सत्र बुलाकर इस बिल को प्रस्तुत किया जाएगा।
शिक्षा व्यापार नहीं, अधिकार है।
The Delhi School Education Fees Bill 2025 कैबिनेट में मंजूर।
अब दिल्ली के सभी स्कूलों में फीस के मामले में पारदर्शिता, नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। #viksitdelhi pic.twitter.com/OHd3eEBLnT
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 29, 2025
प्राइवेट स्कूलों पर नकेल
सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जिन अभिभावकों ने बताया है कि हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और फीस के लिए अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, उनकी जांच के लिए हमने अपने जिला अधिकारियों को स्कूलों में भेजा। सीएम ने कहा कि 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में फीस को लेकर एक सेक्शन 17(3) है, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़े और जिसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है और क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। 1973 से लेकर आज तक इस पर कोई प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए।
दिल्ली के बच्चों और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा हेतु दिल्ली सरकार का एक ऐतिहासिक कदम
आज दिल्ली कैबिनेट ने The Delhi School Education (Transparency in Fixation & Regulation of Fees) Bill-2025, को मंजूरी दी है। यह विधेयक दिल्ली के सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा और स्कूल फीस… pic.twitter.com/i7wYJuoL5Q
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 29, 2025
कैबिनेट ने दी फीस बिल को मंजूरी
लेकिन आज मुझे आप सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। आज हमने कैबिनेट में ड्राफ्ट बिल पास किया है, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर पूरी गाइडलाइन तय की जाएगी और इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है, जो अपने आप में फुल प्रूफ है। सीएम ने कहा कि अब माता-पिता को अपनी शिकायतों के लिए किसी के दरवाजे पर जाने या आंसू बहाने की जरूरत नहीं होगी। एक अर्जेंट सत्र बुलाकर इस बिल को प्रस्तुत किया जाएगा।
आज दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है आज ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जो दिल्ली के सभी स्कूलों पर लागू होगा जो फीस को लेकर पूरी गाइडलाइंस तय करेगा।
– मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha pic.twitter.com/01D2yarT4s— CMO Delhi (@CMODelhi) April 29, 2025