Top NewsIndiaWorld
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabJammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Business
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

राघव चड्ढा के बंगला खाली करने को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने BJP पर साधा निशाना, जानिए क्या कहा?

10:50 AM Oct 08, 2023 IST | NAMITA DIXIT

हाल ही में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक झटका दिया है। अब शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार की ओर से आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अपना बंगला खाली करने के आदेश मिलने पर बड़ा बयान दिया है।उनका कहना है कि अगर रिकॉर्ड की जांच की जाए, तो यह देखा जा सकता है कि बहुत सारे लोग अवधि आवंटन से बाहर हो जाते हैं। इसके बावजूद बंगला में बने रहते हैं।
राघव चड्ढा को अपना बंगला खाली करने के आदेश
आपको बता दें प्रियंका चतुर्वेदी शनिवार को दिल्ली में संजय सिंह आजाद के निवास स्थान पर उनके पिता और उनकी धर्मपत्नी अनिता सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि संजय के खिलाफ ED की कारवाई राजनीति से प्रेरित है. यह साबित करती है कि केंद्र सरकार बौखलाई हुई है। उनके इस संघर्ष में हम उनके साथ है।
राघव चड्ढा टाइप 7 बंगले के हकदार नहीं थे- अदालत
दरअसल, आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद राघव चड्ढा को हायर कटेगरी का बंगला अलॉट हुआ था।इस मामले का खुलासा होने के बाद यह मामला सियासी विवाद का विषय बन गया. अब उन्हें इस बंगले को खाली करने का आदेश मिला है। दरअसल, राघव चड्ढा को पिछले साल जुलाई में टाइप 7 बंगला दिया गया था। यह बंगला उन्हें राज्यसभा सांसद बनने के ​बाद अलाट हुआ था. मार्च 2023 में सचिवालय ने यह तक द्रते हुए आवंटन रद्द कर दिया था कि पहली बार राघव चड्ढा टाइप 7 बंगले के हकदार नहीं थे।
कोर्ट ने बंगला खाली कराने पर लगा दी थी रोक
अब आप सांसद राघव चड्ढा को बंगला खाली करने को कहा गया है। हालांकि, उन्होंने 18 अप्रैल को अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत का रुख किया था। उस समय कोर्ट ने बंगला खाली कराने पर रोक लगा दी थी।7 अक्टूबर को रोक हटाते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि चड्ढा बंगले पर पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

Advertisement
Advertisement
Next Article