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नासिक में बिना किसी कारण के रेलवे का आपातकालीन चेन खींचना पड़ा महंगा

सेंट्रल रेलवे ने 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन पर बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

03:18 AM Oct 27, 2024 IST | Rahul Kumar

सेंट्रल रेलवे ने 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन पर बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

घटना नासिक रोड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर

शनिवार शाम को सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अलार्म चेन खींचने (एसीपी) की घटना नासिक रोड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर डाउन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22221 में हुई। अलार्म शाम 6:44 बजे खींचा गया और ट्रेन तीन मिनट के लिए शाम 6:47 बजे तक रुकी रही। बयान में कहा गया है, “यात्री तपस मनिंद्र मोहरी (53) अपनी पत्नी काजल तपस मोहरी (47) और बेटी खुशी (8) के साथ नासिक से मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हुए थे। उन्हें उनके मित्र संजीव रतन चंद पथरिया (48) ने सहायता की, जिनके पास प्लेटफॉर्म टिकट था। ट्रेन अचानक चलने लगी, इसलिए संजीव समय पर उतर नहीं पाए, जिसके कारण उन्हें ट्रेन रोकने के लिए एसीपी को खींचना पड़ा।

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रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत मामला दर्ज

ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ स्टाफ ने संजीव को हिरासत में लिया और पूछताछ करने पर उन्होंने बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने की बात स्वीकार की।” संजीव रतन चंद के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। रेलवे ने यात्रियों को बिना किसी वैध कारण के यात्रा के दौरान अलार्म चेन खींचने से मना किया है। “अगर बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींची गई तो रेलवे अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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