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पंजाब के मुख्यमंत्री ने फाजिल्का उपायुक्त के ड्रेस कोड आदेश को रद्द किया

पहनकर कार्यालय नही आएं और कोई भी महिला कर्मी बिना दुपट्टा के कार्यालय नहीं आएं।’’ यह नियम 28 जुलाई से लागू होना तय किया गया था।

05:43 PM Jul 27, 2019 IST | Desk Team

पहनकर कार्यालय नही आएं और कोई भी महिला कर्मी बिना दुपट्टा के कार्यालय नहीं आएं।’’ यह नियम 28 जुलाई से लागू होना तय किया गया था।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार रात फाजिल्का उपायुक्त कार्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पोशाक निर्धारण संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है। शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय ने अपने कर्मचारियों को इस निर्देश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। 
मुख्यमंत्री सिंह ने यह कहते हुये इस आदेश को रद्द कर दिया कि सरकारी कार्यालय में ड्रेस कोड लागू करना बेहतर विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालय का अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ और विकल्प तलाशे जा सकते हैं। 
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड नहीं है और इसलिए यह तर्कपूर्ण नहीं होगा कि किसी जिला कार्यालय के कर्मियों से यह आशा की जाए कि वे ड्रेस कोड का पालन करें। 
गौरतलब है कि फाजिल्का के उपायुक्त मनप्रीत सिंह ने कार्यालय के समय में पुरूष कर्मियों के टी-शर्ट पहनने पर भी रोक लगा दी थी। 
मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि वे कर्मचारी यूनियन के अनुरोध को आगे कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजें। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। 
उपायुक्त कार्यालय से शुक्रवार को जारी किये गये आदेश में कहा गया था, ‘‘ फाजिल्का के उपायुक्त के संज्ञान में आया है कि पुरूष कर्मचारी टी-शर्ट में कार्यालय आते हैं और महिला कर्मी बिना दुपट्टा के कार्यालय आती हैं।’’ कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया था, ‘‘ निर्देश दिया जा रहा है कि कोई भी पुरूष कर्मी टी-शर्ट पहनकर कार्यालय नही आएं और कोई भी महिला कर्मी बिना दुपट्टा के कार्यालय नहीं आएं।’’ यह नियम 28 जुलाई से लागू होना तय किया गया था। 
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