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सुरक्षा चूक: पंजाब के मुख्य सचिव ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट, SC ने की संयुक्त कमेटी बनाने की सिफारिश

पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने हाल ही में ‘सुरक्षा उल्लंघन’ पर केंद्र को एक रिपोर्ट में कहा कि विरोध अचानक से हुआ था।

01:36 PM Jan 07, 2022 IST | Desk Team

पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने हाल ही में ‘सुरक्षा उल्लंघन’ पर केंद्र को एक रिपोर्ट में कहा कि विरोध अचानक से हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा को लेकर चूक हुई थी, जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) दोनों आमने-सामने हैं। जहां एक बीजेपी इस घटना को सोची समझी साजिश करार दे रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने बचाव में सफाई पेश कर रही है। इस मामले की जांच को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। कमेटी ने आज पंजाब पुलिस प्रमुख (डीजीपी) एस चट्टोपाध्याय सहति 13 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है।
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पंजाब ने ‘सुरक्षा उल्लंघन’ मामले पर केंद्र को सौंपी रिपोर्ट
वहीं पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने हाल ही में ‘सुरक्षा उल्लंघन’ पर केंद्र को एक रिपोर्ट में कहा कि विरोध अचानक से हुआ था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और राज्य सरकार ने खामियों की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि तिवारी ने बुधवार को प्रधानमंत्री के दौरे पर हुई घटनाओं को लेकर सिलसिलेवार जानकारी साझा की है।
पंजाब सरकार ने मामले की जांच के लिए  2 सदस्यीय समिति का किया गठन
पंजाब सरकार ने सुरक्षा में चूक की जांच के लिए गुरुवार को 2 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गौरतलब है कि पंजाब में बुधवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी करने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा था। इसके बाद वह एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली लौट गए थे। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार को तत्काल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा था कि उसने आवश्यक तैनाती सुनिश्चित नहीं की थी। 
SC ने की संयुक्त कमेटी बनाने की सिफारिश 
पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में शुक्रवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनावई हुई। अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि वह पीएम मोदी के ट्रैवल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे। केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले को किसी पर भी छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह मामला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है और एनआईए के अधिकारी इस केस की जांच में सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने राज्य और केंद्र से इस मामले की जांच के लिए संयुक्त कमेटी बनाने की भी सिफारिश की है। 
जानें मामले पर अब तक BJP की क्या रही प्रतिक्रिया? 
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री के दौरे पर सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जवाबदेही तय की जाएगी। इस घटना से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ‘‘शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की’’, जबकि अन्य दलों ने भी कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला किया। 

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