पंजाब सरकार का गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में बड़ा कदम, 12 कैटेगरी के 300 एक्सपर्ट डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की दी मंजूरी
Punjab Government Cabinet Meeting: पंजाब सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में 12 प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को सूचीबद्ध (एम्पैनल) करने की मंजूरी दी गई है। इस कदम का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को नजदीक ही बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है।
Punjab Government Cabinet Meeting: 12 प्रमुख कैटेगरी के डॉक्टर होंगे शामिल
कैबिनेट द्वारा जिन विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने का फैसला लिया गया है, उनमें निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:
- मेडिसिन
- पीडियाट्रिक्स (बाल रोग)
- साइकियाट्री (मानसिक रोग)
- डर्मेटोलॉजी (त्वचा रोग)
- चेस्ट एवं टीबी
- जनरल सर्जरी
- गायनेकोलॉजी (स्त्री रोग)
- ऑर्थोपेडिक्स (हड्डी रोग)
- ऑप्थल्मोलॉजी (नेत्र रोग)
- ईएनटी (कान–नाक–गला)
- एनेस्थीसियोलॉजी
इन डॉक्टरों को सिविल सर्जन कार्यालयों के माध्यम से जिला स्तर पर सूचीबद्ध किया जाएगा। एम्पैनल होने के बाद ये विशेषज्ञ ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाओं, बड़े व छोटे ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित शुल्क ले सकेंगे।
Punjab Cabinet Meeting: स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
सरकार का मानना है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से सेकेंडरी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेषज्ञ इलाज के लिए बड़े अस्पतालों या शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा और स्वास्थ्य ढांचे में सुधार आएगा।
सहकारी संस्थाओं में एकसमान अनुशासनात्मक व्यवस्था को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटीज नियम, 1963 में बदलाव करते हुए नियम 28A को मंजूरी दी है। यह नया प्रावधान सहकारी संस्थाओं में अनुशासन और अपील की प्रक्रिया को एकसमान बनाएगा।
क्या होगा लाभ?
- अपीलों के लिए दोहरी प्रक्रिया बंद होगी।
- एक ही बोर्ड या समिति में विपरीत निर्णयों की स्थिति खत्म होगी।
- अनुशासनात्मक मामलों में जिम्मेदारी की स्पष्ट श्रृंखला बनेगी।
- कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
- पूरे सहकारी ढांचे में समानता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
यह बदलाव राज्य की सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं और जिला स्तर के केंद्रीय सहकारी बैंकों में एकरूपता लाएगा।
पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में बड़ा संशोधन
कैबिनेट ने खनन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और जन-हितैषी बनाने के लिए पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। यह संशोधन पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स (संशोधन) पॉलिसी 2025 के अनुसार किया गया है।
नए संशोधन से क्या बदलेगा?
- खनन स्थल (माइनिंग साइट) के आवंटन की प्रक्रिया आसान और स्पष्ट होगी।
- क्रशर माइनिंग साइटों और भूमि मालिकों की माइनिंग साइटों के लिए नियम बेहतर बनाए जाएंगे।
- खनन अधिकारों के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- खनन सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा।
- इन बदलावों का उद्देश्य खनन क्षेत्र में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना और पूरे सिस्टम को सुचारू बनाना है।
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