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पंजाब : कुरान-ए-शरीफ बेअदबी मामले की पुन: नहीं होगी जांच

2 वर्ष पहले पंजाब के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मालेरकोटला में धार्मिक ग्रंथ कुरान -ए-शरीफ की बेअदबी की घटित घटनाओं से संबंधित संगरूर की अदालत

06:57 PM Oct 05, 2018 IST | Desk Team

2 वर्ष पहले पंजाब के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मालेरकोटला में धार्मिक ग्रंथ कुरान -ए-शरीफ की बेअदबी की घटित घटनाओं से संबंधित संगरूर की अदालत

लुधियाना-संगरूर : 2 वर्ष पहले पंजाब के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मालेरकोटला में धार्मिक ग्रंथ कुरान -ए-शरीफ की बेअदबी की घटित घटनाओं से संबंधित संगरूर की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान आज सेशन जज दिनेश कुमार ने कथित दोषी और आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक नरेश यादव की उस दरखास्त को रदद कर दिया, जिसमें उन्होंने उस मामले की पुन: जांच करवाए जाने की मांग रखी थी। अदालत द्वारा अब 11 अक्तूबर को देशद्रोह के आरोपों पर बहस होंगी।

इस मामले में कथित दोषियों में एक दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने अदालत से मांग की थी कि जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट के मध्यनजर इस मामले की और जांच करवाई जानी, अति आवश्यक है। पुलिस पक्ष ने आज अदालत को बताया कि अब और जांच करवाया जाना, बेवजह है। इस मामले की तफतीश मुकम्मल हो चुकी है।

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मालेरकोटला पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए मामले की संगरूर अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान पिछली पेशी के वक्त उस वक्त नया मोड़ आ गया था, जब दिल्ली के ‘आम आदमी पार्टी’ विधायक नरेश यादव के वकील नरपाल सिंह धालीवाल ने अदालत के आगे अपील की कि पंजाब में घटित पावन स्वरूपों से संबंधित बेअदबी की घटनाओं के संबंध में पंजाब सरकार द्वारा घटित जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट को भी चल रहे इस मामले में शामिल किया जाएं। इस मामले की अन्य जांच करने के लिए एसएसपी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया जाएं।

वकील धालीवाल ने अदालत को यह भी बताया था कि बेअदबी की घटना से कुछ दिन पहले घटना के मुख्य दोषी विजय कुमार के बैंक खाते में 9011 750 रूपए जमा हुए थे। रिपोर्ट में साफ है कि विजय कुमार आरएसएस का प्रचारक रह चुका है और इसलिए इसकी जांच जरूरी है।

जून 2016 में घटित बेअदबी की इस घटना के बाद मलेरकोटला पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था और इसी मामले की सुनवाई संगरूर दिनेश कुमार की अदालत में चल रहा है। बचाव पक्ष के वकील नरपाल सिंह धालीवाल और तङ्क्षपंद्र सिंह सोही ने बताया कि इस केस में पुलिस द्वारा लगाए गए देशद्रोह के आरोपों पर बहस शुरू होनी थी लेकिन सरकारी पक्ष यह नहीं बता सका कि इस केस में आईपीसी की धारा 124 किस आधार पर लगाई गई है। उधर इसी मामले में कथित दोषी विजय कुमार, नंद किशोर गोलड और गौरव खंजूरी के वकील अश्वनी चौधरी और राजकुमार गोयल बहस के लिए अगली तारीख मांगते दिखे।

स्मरण रहे कि मालेरकोटला में कुराने शरीफ की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नरेश यादव व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था । हालांकि नरेश यादव ने स्वयं को बेकसूर करार देते हुए सियासी रंजिश के तहत फंसाए जाने की बात रखी थी।

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