DA एरियर न मिलने पर भड़का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, मुख्य सचिव समेत कई अफसरों को जारी अवमानना नोटिस
Punjab News : पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (DA) का बकाया न मिलने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने अपने आदेशों का पालन न करने पर पंजाब के मुख्य सचिव, वित्त सचिव और पीएसपीसीएल के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है।
दरअसल, हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर डीए का एरियर जारी करने का निर्देश दिया था। तय सीमा खत्म होने के बावजूद भुगतान न होने पर कर्मचारियों ने अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया है।
3 अगस्त के आदेश की अनदेखी का आरोप
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने 3 अगस्त को पंजाब सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित डीए एरियर का भुगतान 15 दिनों में करने का स्पष्ट आदेश दिया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार ने एक रुपया भी जारी नहीं किया, जो सीधे तौर पर अदालत के आदेशों का उल्लंघन है।
वित्त विभाग के पत्र ने बढ़ाया विवाद
याचिका में वित्त विभाग के उप सचिव द्वारा जारी एक ताजा पत्र का भी हवाला दिया गया है। आरोप है कि इस पत्र के जरिए सभी अतिरिक्त और प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश से जुड़े किसी भी फंड को वित्त विभाग की मंजूरी के बिना जारी न किया जाए। कर्मचारियों का तर्क है कि यह चिट्ठी खुद हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना दर्शाती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय की है।
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