दोबारा होगी वोटों की गिनती और इन 8 वोटों को वैध माना जाएगा
Supreme Court: चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह कोर्ट के समक्ष पेश हुए हैं। दलीलें दी जा रही हैं। सीजेआई दोनों साथी जजों जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला के साथ खुद बैलेट देख रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि आठ वोट वैध माने जाएंगे।
Highlights
- दोबारा होगी वोटों की गिनती और इन 8 वोटों को वैध माना जाएगा
- अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का किया धन्यवाद
- मेयर चुनाव में क्या हुआ था?
दोबारा होगी वोटों की गिनती और इन 8 वोटों को वैध माना जाएगा
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि वोटों की गिनती दोबारा होगी और इन 8 वोटों को वैध माना जाएगा और उसी के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हम उन मतपत्रों को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने मतपत्रों की जांच की और कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे।
अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का किया धन्यवाद
आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा ''इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए SC को धन्यवाद''
मेयर चुनाव में क्या हुआ था?
बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के पास कुल 20 वोट और भाजपा के पास 16 वोट थे। संख्या बल देखें तो आप और कांग्रेस के पक्ष में था लेकिन चुनाव बीजेपी जीत गई। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड यानी अमान्य करार दिया था और बीजेपी के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया था। उसके बाद इस पर काफी बवाल कटा, एक वीडियो भी शेयर किया गया और इसके आधार पर आरोप लगाया जा रहा था कि ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की।
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