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शंभू सीमा नाकाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा से समिति के लिए तटस्थ नाम सुझाने को कहा

08:51 AM Aug 03, 2024 IST | Aastha Paswan

Punjab: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा और पंजाब राज्यों से तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा, जिन्हें अंबाला के पास शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने के लिए एक समिति में शामिल किया जा सकता है, जहां वे 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

समान नाम सुझाने का सुझाव दिया

जस्टिस सूर्यकांत और आर महादेवन की पीठ ने किसानों में विश्वास जगाने की आवश्यकता पर जोर दिया और इसलिए दोनों राज्यों को समिति के लिए समान नाम सुझाने का सुझाव दिया। पीठ ने कहा, "हम बातचीत के मामले में एक बहुत ही सहज शुरुआत चाहते हैं। देश में बहुत अच्छे, बहुत अनुभवी व्यावहारिक व्यक्तित्व हैं, जिनके पास अनुभव है और वे समस्या के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। कृपया किसी तटस्थ व्यक्तित्व के बारे में सोचें। इससे किसानों में अधिक विश्वास पैदा होगा।"

12 अगस्त को होगी सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय ने अब मामले की सुनवाई 12 अगस्त के लिए तय की है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह से समिति के लिए समान नाम सुझाने को कहा है। इसने सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के अपने पहले के आदेश को भी जारी रखा।

सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने और बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश दिया था। सुनवाई की पिछली तारीख पर, शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह कुछ स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव कर रही है और दोनों राज्यों से समान नाम सुझाने को कहा है। पीठ ने यह भी कहा था कि अब एक साल से अधिक समय हो गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध नहीं रह सकता।

फरवरी में, हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब किसान संगठनों ने घोषणा की थी कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे।

(Input From ANI)

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