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Punjab: 10 जून तक नहीं रख सकते अपने साथ लाइसेंसी हथियार, लगा प्रतिबंध

10:36 AM Mar 29, 2024 IST | Yogita Tyagi
punjab  10 जून तक नहीं रख सकते अपने साथ लाइसेंसी हथियार  लगा प्रतिबंध
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Punjab: पंजाब में अब आप अपने साथ लाइसेंसी हथियार लेकर नहीं घूम सकते, पंजाब सरकार ने इसपर 10 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। यदि प्रतिबंधित समय के दौरान किसी के पास हथियार पकड़ा जाता है तो उस पर पुलिस सख्त एक्शन लेगी। इस बारे में पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि, पंजाब में लाइसेंसी हत्या लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है उनके अनुसार जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी तरह का कोई भी लाइसैंसी हथियार 10 जून 2024 तक बैन रहेगा।

  • पंजाब में अब आप अपने साथ लाइसेंसी हथियार लेकर नहीं घूम सकते
  • सरकार ने इसपर 10 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है
  • इस दौरान किसी के पास हथियार पकड़ा जाता है तो उस पर पुलिस एक्शन लेगी

जल्द जमा कराएं लाइसेंसी हथियार

जारी किये गए निर्देश में यह भी आदेश दिया गया है कि, पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा से जुड़े हुए लाइसैंस धारक अपने सभी तरह के लाइसैंस प्राप्त हथियार बहुत जल्द से जल्द अपने नजदीकी पुलिस स्टेशनों में तुरंत ही जमा करवा दें समय से पहले ऐसा न करने से सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने कहा कि, सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस अधिकारी, बैंक सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड, खिलाड़ी को अपना लाईसेंस जमा करवाने के लिए छूट मिली है।

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