
कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बयान को तोड़-मरोड़कर दिखाने के मामले में टीवी एंकर रोहित रंजन (Rohit Ranjan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है, दरअसल कोर्ट ने एंकर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि डॉक्टर्ड वीडियो के मामले में रोहित रंजन को अगले आदेश तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को ‘गलत संदर्भ में दिखाने’ के मामले में रंजन के खिलाफ कुछ राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
एंकर रोहित रंजन को SC से मिली बड़ी अंतरिम राहत
एंकर रंजन ने सभी प्राथमिकियों को एक साथ नत्थी करने और कठोर कार्रवाई से संरक्षण दिए जाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के जरिए केंद्र समेत कई पक्षों को नोटिस भी जारी किए। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि एक जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम के संबंध में याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने की कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कांग्रेस लगातार कर रही सख्त कार्रवाई की मांग
बताते चलें कि एंकर रंजन ने राहुल गांधी का वीडियो प्रसारित होने के बाद माफी मांगी थी और इस समाचार कार्यक्रम को वापस ले लिया गया था। इसके बावजूद कांग्रेस और पार्टी के नेता लगातार एंकर और मीडिया चैनल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने ‘न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी’ संस्था के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि न्यूज चैनल और उसके एंकर ने राहुल गांधी के बयान से जुड़े क्लिप को विकृत और दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया, जबकि किसी अन्य समाचार एजेंसी और चैनल ने ऐसा नहीं किया।