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राजस्थान: कोर्ट ने अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर नोटिस जारी किया

अजमेर की एक अदालत ने अजमेर दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा करने वाली एक याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया

01:56 AM Nov 28, 2024 IST | Samiksha Somvanshi

अजमेर की एक अदालत ने अजमेर दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा करने वाली एक याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया

अजमेर दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा

अजमेर की एक अदालत ने अजमेर दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा करने वाली एक याचिका के जवाब में दरगाह समिति, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय सहित तीन पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा। “संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं, एक है दरगाह समिति, ASI और तीसरा है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वंशज हूं, लेकिन मुझे इसमें पक्ष नहीं बनाया गया है। हम अपनी कानूनी टीम के संपर्क में हैं,” उन्होंने एएनआई को बताया। चिश्ती ने उन घटनाओं की आलोचना की, जहां विभिन्न समूह मस्जिदों और दरगाहों पर दावा कर रहे हैं।

चिश्ती ने इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया

उन्होंने कहा, “देश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि समूह मस्जिदों और दरगाहों पर दावा कर रहे हैं। यह हमारे समाज और देश के हित में नहीं है। आज भारत एक वैश्विक शक्ति बन रहा है। चिश्ती ने इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और कहा कि एक कानून बनाया जाना चाहिए और दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि कोई भी इन जैसे धार्मिक संगठनों पर दावा न कर सके। उन्होंने कहा, “अजमेर का इतिहास 850 साल पुराना है। मैं भारत सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की अपील करता हूं। एक नया कानून बनाया जाना चाहिए और दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि कोई भी इन जैसे धार्मिक संगठनों पर दावा न कर सके। 2022 में, मोहन भागवत ने कहा था कि हम कब तक मस्जिदों में शिवालय ढूंढते रहेंगे, और मैं उनसे सहमत हूं।”

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पुलिस बल की तैनाती के बीच शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण

इस महीने की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने पहुंची एक सर्वेक्षण टीम को कुछ “असामाजिक तत्वों” द्वारा पथराव का सामना करना पड़ा। यह सर्वेक्षण वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका के बाद एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद मूल रूप से एक मंदिर थी। 24 नवंबर को मुगलकालीन मस्जिद की एएसआई द्वारा जांच के दौरान पथराव की घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मौत हो गई और अधिकारियों और स्थानीय लोगों सहित कई अन्य घायल हो गए। इसी तरह का एक सर्वेक्षण पहले 19 नवंबर को किया गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्य प्रक्रिया की निगरानी के लिए मौजूद थे।

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