Rajasthan: जल जीवन घोटाला मामले में ED ने 2.21 करोड़ रुपये जब्त किए
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित जल जीवन मिशन घोटाला मामले में राजस्थान में 26 स्थानों पर तलाशी के बाद 2.21 करोड़ रुपये जब्त किए हैं, जिसमें 48 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और 1.73 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस शामिल है। ED की टीमों ने निजी व्यक्तियों के अलावा, ACS (PHED) सुबोध अग्रवाल सहित वरिष्ठ पीएचईडी अधिकारियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर तलाशी ली।
ED का मामला ACB राजस्थान द्वारा श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर पदमचंद जैन, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर महेश मित्तल और PHED अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ दर्ज FIR पर आधारित है। शिकायत के आधार पर राजस्थान पुलिस, बजाज नगर पुलिस स्टेशन द्वारा IPC की विभिन्न धाराओं के तहत एक और FIR भी दर्ज की गई थी, जिसमें एक संदिग्ध फर्म द्वारा नकली और मनगढ़ंत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था।
ED ने एक बयान में कहा, ''ED की जांच से पता चला कि उक्त ठेकेदार इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON) द्वारा जारी कथित फर्जी कार्य समापन प्रमाणपत्रों के आधार पर और PHED के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देकर जल जीवन मिशन कार्यों से संबंधित टेंडर्स हासिल करने में शामिल थे। कई बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलरों ने जेजेएम घोटाले से अवैध रूप से अर्जित धन को निकालने में PHED अधिकारियों की सहायता की।''
ED ने आगे कहा कि तलाशी अभियान के दौरान 48 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी और 1.73 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस सहित कुल 2.21 करोड़ रुपये, संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, हार्ड डिस्क, मोबाइल आदि सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। अब तक इस मामले में कुल 11.03 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है, जिसमें 6.50 करोड़ रुपये का सोना या चांदी शामिल है।