Rajasthan: SI भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को राहत देने से किया इंकार
Rajasthan: राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट आया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। रिहाई की गुहार करने वाली याचिका को खारिज कर दी है।
Highlights
- SI पेपर लीक मामले पर सुप्रीम ने की सुनवाई
- आरोपियों को राहत देने से किया इंकार
- सरकार से 15 जुलाई तक मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी गुहार करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, दूसरी ओर अदालत ने आरोपियों को रिहा करने के CMM कोर्ट के आदेश को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पेश एसएलपी पर राज्य सरकार से 15 जुलाई तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मामले में आरोपी सुरेंद्र कुमार व अन्य तथा सुभाष विश्नोई व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
सरकार से मांगा दवाब
याचिका में आरोपियों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के आधार पर उन्हें रिहा करने की गुहार की। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व एएजी शिवमंगल शर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संविधान के इस प्रावधान के तहत आरोपियों को अंतरिम जमानत नहीं मिल सकती, क्योंकि वे पहले ही ट्रायल कोर्ट में जमानत की याचिकाएं दायर कर चुके थे और वे वहां पर खारिज हो चुकी हैं. संविधान के प्रावधानों के अनुसार वे रिहाई के अधिकारी नहीं हैं।
8 मई के आदेश को दी थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपियों की गुहार नहीं मानी। जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका को वापस ले लिया. याचिका वापस लेने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। दूसरी एसएलपी में हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने सीएमएम कोर्ट, महानगर द्वितीय का गत 12 अप्रैल का वह आदेश रद्द कर दिया था, जिसमें 11 ट्रेनी एसआई व एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों की सशर्त रिहाई का निर्देश दिया गया था। वहीं, हाईकोर्ट ने डीजीपी को कहा था कि वे आरोपियों की अवैध हिरासत की जांच कर अपनी रिपोर्ट 15 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश करें. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को डीजीपी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के अवैध हिरासत का बिंदु तय करने को कहा था।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।