India WorldDelhi NCR Uttar PradeshHaryanaRajasthanPunjabJammu & Kashmir Bihar Other States
Sports | Other GamesCricket
Horoscope Bollywood Kesari Social World CupGadgetsHealth & Lifestyle
Advertisement

जंगलों में नहीं ले जा सकते है प्लास्टिक, भरना पड़ेगा पांच लाख का जुर्माना

08:23 AM May 27, 2024 IST
Advertisement

Rajasthan: राजस्थान के वन विभाग ने पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी नेशनल पार्क, अभयारण्य और टाइगर रिजर्व में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। उल्लंघन करने पर 5 लाख का जुर्माना भरना होगा ।

Highlights

जंगलों में प्लास्टिक बैन

राजस्थान सरकार ने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी जंगलों में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दी है। अब पर्यटक और वनकर्मी जंगल में प्लास्टिक की पानी की बोतल और कैरी बैग अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। अब जंगलों में कांच अथवा स्टील की बोतल और कपड़े एवं जूट से बैने बैग ही ले जा सकेंगे।

मुख्य वन संरक्षक ने जारी किया आदेश

राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने आदेश जारी कर वन्यजीव अभयारण्यों, सभी टाइगर रिजर्व, केवलादेव राष्ट्रीय उधान सहित सभी जंगलों में प्लास्टिक व पोलिथिन के कैरी बैग, पाउच, प्लास्टिक की पानी की बोतल,पानी कै कैन अथवा प्लास्टिक की अन्य कोई पैकिंग सामग्री ले जाने पर रोक लगाई है। यदि कोई पर्यटक रोक के बावजूद पानी की प्लास्टिक की बोतल, कैरी बैग अथवा अन्य कोई सामान जंगल में लेकर जाएगा तो उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

फिलहाल जंगलों के मुख्य द्वार पर वनकर्मी पर्यटकों की समझाइश में जुटे हैं। प्रत्येक जंगल के मुख्य द्वार पर पर्यटकों के प्रवेश से पहले उनके सामान की जांच की जाएगी। नए नियम लागू होने के बाद भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उधान प्रशासन की ओर से आसपास के बीस गांवों की महिलाओं को कपड़े एवं जूट के थैल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जिससे इन्हे रोजगार मिलने के साथ ही वन्यजीवों की सुरक्षा भी होगी।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Next Article