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राजीव गांधी हत्याकांड : हाई कोर्ट ने खारिज की दोषियों की समयपूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका

राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने 9 सितंबर 2018 राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सभी दोषियों की रिहाई को लेकर राज्यपाल को की गयी सिफारिश के आधार पर अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी।

04:00 PM Jun 17, 2022 IST | Desk Team

राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने 9 सितंबर 2018 राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सभी दोषियों की रिहाई को लेकर राज्यपाल को की गयी सिफारिश के आधार पर अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी।

राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपी एस. नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन की समयपूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड में दोषी पाए गए, नलिनी और रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी जिसमें मांग की गयी थी कि मंत्रिपरिषद की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने में विफल रहने वाले राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक है। 
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याचिका में तमिलनाडु के राज्यपाल की मंजूरी के बिना याचिकाकर्ता को तुरंत जेल से रिहा करने के लिए राज्य को निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वह 2001 में ही समयपूर्व रिहाई के लिए योज्ञ हो गए थे, फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायाधीश एन माला की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियां नहीं हैं। इस प्रकार, यह उनकी रिहाई का आदेश नहीं दे सकता, जैसा कि उच्चतम न्यायलय ने हत्या के मामले में एक अन्य दोषी पेरारिवलन के लिए किया था, इसलिए याचिका सुनवाई योज्ञ नहीं होने के कारण खारिज कर दी गई। 
हत्याकांड की दोषी नलिनी ने नौ सितंबर 2018 राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सभी दोषियों की रिहाई को लेकर राज्यपाल को की गयी सिफारिश के आधार पर अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी। तमिलनाडु के मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत याचिकाकर्ता को रिहा करने की सलाह दी थी।
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