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रामनवमी हिंसा : गुजरात के खंभात में नौ गिरफ्तार, हिम्मतनगर में धारा 144 लागू

खंभात में जुलूस के दौरान हुई हिंसा और पथराव में संलिप्तता के आरोप में पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि हिम्मतनगर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है।

01:46 PM Apr 11, 2022 IST | Desk Team

खंभात में जुलूस के दौरान हुई हिंसा और पथराव में संलिप्तता के आरोप में पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि हिम्मतनगर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है।

गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात शहरों में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की अलग-अलग घटनाएं हुई। खंभात में जुलूस के दौरान हुई हिंसा और पथराव में संलिप्तता के आरोप में पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि साबरकांठा के हिम्मतनगर शहर में बवाल के बाद दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है। 
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गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इन घटनाओं को लेकर रविवार देर रात गांधीनगर में शीर्ष पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई और आवश्यक आदेश दिए। रविवार को खंभात में हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आणंद के पुलिस अधीक्षक अजित राजियन के अनुसार, हिंसा और पथराव में कथित रूप से शामिल अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 

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उन्होंने कहा, ‘‘खंभात शहर में स्थिति नियंत्रण में है। हमने नौ संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।’’ पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में कुछ स्थानीय मौलवी भी शामिल हैं। वहीं, साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में रविवार को रामनवमी के मौके पर दो समुदायों के बीच इसी तरह की हिंसा में पथराव और झड़प की खबरें हैं। 
साबरकांठा के जिलाधिकारी हितेश कोया ने रविवार शाम को एक आदेश जारी कर हिम्मतनगर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी, जिससे छपरिया क्षेत्र सहित शहर के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लग गया है। छपरिया क्षेत्र में आगजनी की घटना हुई थी। निषेधाज्ञा 13 अप्रैल तक लागू रहेगी। त्वरित कार्य बल, स्थानीय पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस के जवानों ने छपरिया इलाके में मार्च किया।
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