Ranveer Allahbadia को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा पासपोर्ट
Ranveer Allahbadia को पासपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
समय रैना के शो में विवादित टिप्पणी कर आलोचनाओं में घिरे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले में दो सप्ताह में जांच पूरी हो जाएगी। लिहाजा, पासपोर्ट जारी करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की विदेश जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने की मांग ठुकरा दी।
पासपोर्ट रिलीज करने की मांग खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की विदेश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जांच दो हफ्ते में पूरी हो सकती है। इसलिए जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार किया जाएगा। दो हफ्ते में जांच पूरी हो सकती है।
कब होगी अगली सुनवाई
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि दो हफ्ते में जांच पूरी होने की उम्मीद है। बेंच ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्हें जहां भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, वह वहां जाते हैं।
आशीष चंचलानी ने की ये मांग
रणवीर इलाहाबादिया ने केस रद्द करने के साथ ही असम और महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। इस मामले में आरोपी आशीष चंचलानी की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा। चंचलानी ने असम और महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर को महाराष्ट्र में ट्रांसफर करने की मांग की है।