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RAU'S Study circle case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का किया अनुरोध

RAU’s Study circle case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच की निगरानी के लिए सीबीआई से वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया

07:39 AM Nov 30, 2024 IST | Ayush Mishra

RAU’s Study circle case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच की निगरानी के लिए सीबीआई से वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में RAU’s Study circle case जांच की निगरानी के लिए सीबीआई से एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

आपको बता दे कि मृतक छात्र नेविन डाल्विन के पिता ने जांच अधिकारी को बदलने के निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उनकी याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने डाल्विन सुरेश द्वारा दायर याचिका पर 27 नवंबर को एक आदेश पारित किया और कहा, “अधिकारों को संतुलित करने के लिए, सीबीआई निदेशक से अनुरोध है कि वे सीबीआई द्वारा की जा रही जांच की नियमित निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करें। मेरा मानना ​​है कि वर्तमान याचिका में कोई और निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।”

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, न्यायालय को उम्मीद है और भरोसा है कि सीबीआई याचिकाकर्ता का विश्वास बनाए रखेगी। न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता या याचिकाकर्ता की कुछ वास्तविक चिंताएँ हो सकती हैं।” उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि, विदा लेने से पहले, न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पर विचार करता है, जिसमें याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चूंकि धारा 156(3) के तहत सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है, इसलिए विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत जांच की निगरानी नहीं कर सकती है।

उच्च न्यायालय ने कहा, “यह न्यायालय मानता है कि विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की यह टिप्पणी कानून के अनुसार नहीं हो सकती है। यह सही है कि विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। हालांकि, एक बार जब सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है, तो संबंधित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के पास संवैधानिक पीठ के निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून और स्थापित सिद्धांतों के अनुसार जांच की निगरानी करने की पूरी शक्ति होगी।”

यह याचिका शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा पारित 20 सितंबर, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसके तहत सीबीआई द्वारा उचित जांच के लिए मामले के आईओ को बदलने और महानिरीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी को नियुक्त करने का अनुरोध खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील अभिजीत आनंद ने कहा कि आईओ ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं की है, जो याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि इस अदालत की डिवीजन बेंच के निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया है।

यह भी कहा गया कि यहां तक ​​​​कि बिल्डिंग साइट प्लान भी जब्त नहीं किया गया है, न ही सीसीटीवी फुटेज जब्त की गई है। वकील ने जांच में विभिन्न कमियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि चूंकि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही है इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्देशों के अनुसार, जांच की निगरानी पहले से ही सीवीसी के सचिव द्वारा की जा रही है। यह भी कहा गया कि सीबीआई ने जांच के घटनाक्रमों को शामिल करते हुए सीलबंद लिफाफे में दो स्थिति रिपोर्ट पहले ही खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सीबीआई के पास वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा मामलों की जांच की गहन निगरानी और गहन पर्यवेक्षण की एक स्थापित प्रणाली है और इस मामले की जांच की भी सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है।

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