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RBI का बड़ा एक्शन, विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों के मामलों में ED को दें जानकारी, बैंको को दिया आदेश

12:29 PM Apr 25, 2024 IST | Aastha Paswan

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ संस्थाओं द्वारा अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों के मामलों के संबंध में बैंकों को निर्देश जारी किया है। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे किसी भी खाते की सूचना प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दें।

Highlights

मामलों में ED को दें जानकारी

RBI ने पाया है कि कुछ संस्थाएं भारतीय निवासियों को विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा प्रदान कर रही हैं, जिसमें अनुपातहीन या अत्यधिक रिटर्न का वादा किया जा रहा है। जांच करने पर, यह पाया गया कि ये अनधिकृत संस्थाएं मार्जिन, निवेश और अन्य शुल्कों के लिए धन एकत्र करने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं में खाते खोलने के लिए स्थानीय एजेंटों को नियुक्त करती हैं। हालांकि, इन खातों में लेनदेन उन्हें खोलने के बताए गए उद्देश्य से मेल नहीं खाते हैं।

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RBI ने बैंकों को दिया फरमान

RBI की अधिसूचना में कहा गया है, "भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अनधिकृत संस्थाओं द्वारा भारतीय निवासियों को विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करने के मामले मिले हैं, जिसमें वे अनुपातहीन/अत्यधिक रिटर्न का वादा करते हैं।" अधिसूचना में आगे कहा गया है, "जांच में पाया गया है कि अनधिकृत विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए, इन संस्थाओं ने स्थानीय एजेंटों को नियुक्त किया है, जो मार्जिन, निवेश, शुल्क के लिए धन एकत्र करने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं में खाते खोलते हैं।" इसके अलावा, ये संस्थाएं निवासियों को ऑनलाइन ट्रांसफर और पेमेंट गेटवे जैसी घरेलू भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके रुपये में धन भेजने या जमा करने की अनुमति देकर अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन की सुविधा प्रदान कर रही हैं।

‘ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है’- RBI

ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, RBI ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को सामान्य या विशेष अनुमति के अलावा RBI द्वारा अधिकृत किसी भी संस्था को विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन-देन या हस्तांतरण नहीं करना चाहिए। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन-देन या हस्तांतरण किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेगा जो 'अधिकृत व्यक्ति' नहीं है, जब तक कि रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति न हो।

आरबीआई ने यह भी कहा है कि किसी भी इकाई को आरबीआई से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किए बिना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETP) संचालित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंकों से इस संबंध में अधिक सतर्कता और सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। इसके अलावा, बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को सूचित करें कि वे केवल अधिकृत व्यक्तियों और अधिकृत ईटीपी के साथ ही विदेशी मुद्रा लेनदेन करें। RBI ने बैंकों से अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध अधिकृत व्यक्तियों और अधिकृत ETP की सूची का व्यापक प्रचार करने का आग्रह किया है।

नोट – इस खबर में दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है। 

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