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RBI ने बैंकों को दिए निर्देश, आधार अपडेट से करें निष्क्रिय खातों को सक्रिय

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे निष्क्रिय या बंद पड़े खातों की संख्या को कम करने और सक्रियण प्रक्रिया को आसान और अधिक परेशानी मुक्त बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएँ। इसे प्राप्त करने के लिए, RBI ने बैंकों को निष्क्रिय या बंद पड़े खातों को सक्रिय करने पर केंद्रित विशेष अभियान चलाने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को आधार से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने वाली शाखाओं में ग्राहकों के लिए आधार अपडेट की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य खाताधारकों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के लोगों को आसानी से अपने खातों को फिर से सक्रिय करने में सहायता करना है।

05:43 AM Dec 03, 2024 IST | Vikas Julana

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे निष्क्रिय या बंद पड़े खातों की संख्या को कम करने और सक्रियण प्रक्रिया को आसान और अधिक परेशानी मुक्त बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएँ। इसे प्राप्त करने के लिए, RBI ने बैंकों को निष्क्रिय या बंद पड़े खातों को सक्रिय करने पर केंद्रित विशेष अभियान चलाने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को आधार से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने वाली शाखाओं में ग्राहकों के लिए आधार अपडेट की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य खाताधारकों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के लोगों को आसानी से अपने खातों को फिर से सक्रिय करने में सहायता करना है।

rbi ने बैंकों को दिए निर्देश  आधार अपडेट से करें निष्क्रिय खातों को सक्रिय

RBI ने कहा “बैंक निष्क्रिय/जमे हुए खातों को सक्रिय करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष अभियान भी चला सकते हैं। इसके अलावा, बैंक आधार से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने वाली शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए आधार अपडेट की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं”। इसने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (SLBC) को भी अलग-अलग निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति की सक्रिय निगरानी करें, ताकि ग्राहकों की असुविधा को कम किया जा सके।

इस उपाय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, आरबीआई ने कहा कि कई जमे हुए या निष्क्रिय खाते आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से ऐसे मामलों को संभालने में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन ग्राहकों के लिए प्रक्रिया सरल हो। इसने कहा कि “ऐसे खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाया जा सकता है, जिसमें मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग, गैर-होम शाखाओं, वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया आदि के माध्यम से केवाईसी के निर्बाध अद्यतन को सक्षम करना शामिल है”।

इसके अलावा, आरबीआई ने ऐसे उदाहरणों की ओर इशारा किया जहां DBT याEBT जैसी सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते लंबित या आवधिक केवाईसी अपडेट के कारण जमे हुए थे। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को इन खातों को अलग करने और केवाईसी से संबंधित मुद्दों को कुशलतापूर्वक संबोधित करते हुए डीबीटी/ईबीटी फंडों का निर्बाध क्रेडिट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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Vikas Julana

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