राहुल गांधी की नागरिकता पर फिर गहराया विवाद
नैशनल डैस्क : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया है। याचिकाकर्ता और कर्नाटक के बीजेपी नेता एस. विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) दाखिल की है, जिसमें उन्होंने लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से प्राप्त नए वीडियो और दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं।
ब्रिटेन से आई जानकारी, सीबीआई ने शुरू की जांच
शिशिर के मुताबिक, गृह मंत्रालय के विदेशी नागरिकता अनुभाग ने यूनाइटेड किंगडम की सरकार को पत्र लिखकर राहुल गांधी की नागरिकता और पासपोर्ट संबंधी जानकारी मांगी थी। ब्रिटिश सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह विवरण भारत सरकार को उचित माध्यम से या लंदन स्थित भारतीय दूतावास के जरिए भेज दिया गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी जांच शुरू कर दी है। याचिका में चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग, रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर और लोकसभा अध्यक्ष को भी पक्षकार बनाया गया है।
भारत सरकार से नागरिकता रद्द करने की मांग
याचिकाकर्ता का कहना है कि अब जब आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो चुके हैं, तो यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या रुख अपनाती है। उन्होंने कहा, “सरकार को अब स्पष्ट करना होगा कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता समाप्त की जाएगी या नहीं।”
हाई कोर्ट ने केंद्र को 10 दिन में स्पष्ट करने को कहा था
इससे पहले 14 मई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर त्वरित कार्रवाई करे। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को ब्रिटिश सरकार से दस्तावेज मंगाने को कहा था, जिसके बाद यह जानकारी भेजी गई है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को “राष्ट्रीय महत्व” का करार देते हुए कहा था कि इसमें किसी भी प्रकार की देरी उचित नहीं होगी। 21 अप्रैल 2025 की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडेय ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने “अपर्याप्त” बताया था।
क्या है आरोप?
1 जुलाई 2024 को वकील विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं। याचिका में ब्रिटिश सरकार के 2022 के एक मेल का हवाला देते हुए कहा गया था कि राहुल के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है।
शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल की नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। साथ ही, लोकसभा चुनाव में अपनी नागरिकता की जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की भी अपील की थी।