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NCDRC ने खारिज की जेट एयरवेज के खिलाफ शिकायत, यात्री को ठहराया दोषी

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04:13 PM Jan 30, 2018 IST | Desk Team

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ncdrc ने खारिज की जेट एयरवेज के खिलाफ शिकायत  यात्री को ठहराया दोषी

टॉप कंस्यूमर कमीशन ने दिल्ली-जयपुर उड़ान छूट जाने के लिए जेट एयरवेज से मुआवजे की मांग करने वाले एक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि दरवाजा बंद होने के कारण विमान में सवार नहीं हो पाने के लिए वह खुद जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने जयपुर के निवासी शील रत्नम की याचिका खारिज कर दी। इससे पहले राजस्थान राज्य आयोग ने, कंनेक्टिंग उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं देने पर एयरलाइन से 25 लाख रूपये के मुआवजे की मांग करने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

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आयोग ने कहा कि एयरलाइन की ओर से कोई कोताही नहीं बरती गई और यात्री ने विमान उतरने और रवाना होने के बीच केवल 35 मिनट के समय के अंतर का टिकट बुक कराते हुए खुद ही जोखिम मोल लिया था। व्यक्ति ने 2014 में जेट एयरवेज की दो उड़ान का टिकट लिया था। इसमें से एक पटना से दिल्ली और दूसरी दिल्ली से जयपुर की थी। हालांकि वह दूसरी उड़ान में सवार नहीं हो सका क्योंकि जब तक वह पहुंचा तब तक विमान के दरवाजे बंद हो गये थे।

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शिकायतकर्ता ने कहा कि पटना से दिल्ली पहुंचा विमान दोपहर दो बज कर 30 मिनट पर उतरा और फिर वह 3 बज कर पांच मिनट पर रवाना होने वाले विमान के द्वार पर दस मिनट पहले पहुंचा। लेकिन उसके पहुंचते तक विमान के द्वार बंद कर दिए गए थे। उसने सेवा में कोताही का आरोप लगाते हुए जेट एयरवेज से मुआवजे की मांग की।

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एयरलाइन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विमान रवाना होने से 25 मिनट पहले द्वार बंद किए जाते हैं। लेकिन शिकायतकर्ता द्वार पर तब पहुंचा जब विमान के रवाना होने में केवल 5 मिनट का समय बाकी था। राज्य आयोग ने 22 नवंबर 2017 को शिकायत खारिज कर दी जिसके बाद शिकायतकर्ता एनसीडीआरसी गया। NCDRC ने भी कहा कि यह बात स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के पास दूसरी उड़ान में सवार होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था।

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