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Saif Ali Khan: CEPI करेगा पटौदी खानदान की प्रॉपर्टियों पर कब्जा, पाकिस्तान से निकला कनेक्शन

सैफ अली खान की संपत्तियों पर संकट, CEPI करेगा सर्वे

09:44 AM May 16, 2025 IST | Yashika Jandwani

सैफ अली खान की संपत्तियों पर संकट, CEPI करेगा सर्वे

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सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्तियों पर संकट गहराता जा रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत शत्रु संपत्ति अभिरक्षक CEPI ने इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के रूप में चिह्नित किया है, क्योंकि नवाब हमीदुल्ला खान की बेटियां पाकिस्तान की नागरिक थीं। अगर नवाब परिवार CEPI की मांगें पूरी नहीं करता, तो ये संपत्तियां सरकारी नियंत्रण में चली जाएंगी।

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्तियों को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सैफ से जुड़ी भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों में स्थित तीन करोड़ों की संपत्तियों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्ति के अंडर मार्क किया है। दरअसल, गृह मंत्रालय के अधीन शत्रु संपत्ति अभिरक्षक यानी CEPI ने 8 मई 2025 को एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि नवाब हमीदुल्ला खान की बेटियां आबिदा और आफताब बेगम पाकिस्तान की नागरिक थीं। ऐसे में इनकी संपत्ति भारतीय कानून के मुताबिक शत्रु संपत्ति मानी जाएगी।

Saif Ali Khan- Properties

CEPI में शिकायत दर्ज

इसी के तहत भोपाल नवाब खानदान की जिन संपत्तियों में इनकी साझेदारी थी, वे अब शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गई हैं। बता दें, एक्टर सैफ अली खान, नवाब हमीदुल्ला खान के वंशज हैं और इन संपत्तियों से जुड़े हुए हैं। यह पूरा मामला तब सामने आया जब समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री ने CEPI को इस बात को लेकर शिकायत भेजी।

Saif Ali Khan- Properties

इसके आधार पर अब CEPI की टीम इन संपत्तियों का सर्वे कर रही है। अग्निहोत्री ने यह भी मांग की है कि नवाब परिवार से 1949 में हुए भारत में मर्जर एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी समिट की जाए। अगर ऐसा नहीं होता, तो संपत्तियों को सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाए।

Saif Ali Khan- Properties

550 एकड़ जमीन का क्या होगा

इस मामले में भोपाल उच्च न्यायालय में दाखिल माला श्रीवास्तव की रिपोर्ट में उल्लेख है कि भोपाल और उसके आसपास करीब 550 एकड़ ज़मीन नवाब खानदान के नाम दर्ज थी, जिसे पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि शाही रियासत की संपत्ति माना गया है। इसका अर्थ है कि यह जमीन व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं थी और अब यह शत्रु संपत्ति के दायरे में आती है। भारत सरकार के अनुसार, देश में इस समय लगभग 12,983 संपत्तियां शत्रु संपत्ति की लिस्ट में आती हैं। इनमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश (5688) और पश्चिम बंगाल (4354) में स्थित हैं।

Saif Ali Khan- Properties

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किसे कहते हैं शत्रु संपत्ति

शत्रु संपत्ति उन लोगों की होती है जो विभाजन के समय या बाद में पाकिस्तान या चीन चले गए और पीछे अपनी संपत्ति भारत में छोड़ गए। साल 1968 में बनाए गए शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत, ऐसी संपत्तियां अब भारतीय सरकार के अधीन आती हैं और इन पर मालिकाना हक उनके उत्तराधिकारियों को नहीं मिल सकता, चाहे वे भारतीय नागरिक ही क्यों न हों। बता दें, साल 2017 में कानून में संशोधन कर यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे मामलों में किसी भी उत्तराधिकारी को न तो संपत्ति लौटाई जाएगी और न ही किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाएगा।

Saif Ali Khan- Properties

अब क्या होगा

इस कानूनी प्रक्रिया के चलते अब सैफ अली खान की इन संपत्तियों पर भी संकट मंडराने लगा है। वहीं अगर नवाब परिवार CEPI की मांगों को पूरा नहीं कर पाता, तो यह संपत्तियां सरकारी नियंत्रण में चली जाएंगी और अभिनेता सैफ का उन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस मामले में अब सभी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे क्या होता है।

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Yashika Jandwani

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