सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा संभल मस्जिद का विवाद; कल सुनवाई, जानें अब तक क्या-क्या हुआ है
Sambhal Masjid Dispute : उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शुक्रवार को ही सुनवाई होनी है। कोर्ट में एक पक्ष शाही जामा मस्जिद का प्रबंधन और दूसरा पक्ष हरि शंकर जैन का है।
Supreme Court : उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में मांग की गई है कि निचली अदालत के फैसले पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच शुक्रवार को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष शाही जामा मस्जिद का प्रबंधन और दूसरा पक्ष हरि शंकर जैन का है। मुस्लिम पक्ष ने मुख्य न्यायाधीश से जल्द सुनवाई की मांग की है।
‘बाबर ने मंदिर तोड़कर बनवाई थी मस्जिद’
दरअसल, हिंदू पक्ष का दावा है कि 1526 में मुगल शासक बाबर ने हिंदू मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनवाई थी। यह जगह हरिहर मंदिर की है, इसलिए मस्जिद का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को मिले। हिंदू पक्ष के वकील हरि शंकर जैन ने याचिका दाखिल की थी, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार कर उसी दिन सर्वे के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने का निर्देश जारी किया था। अधिवक्ता नियुक्त होने के बाद उसी दिन मस्जिद का सर्वे भी हुआ। अगले दिन भी प्रशासन सर्वे के लिए पहुंचा था, जिसके बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया। इस बीच झड़प में चार लोगों की जान चली गई। 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए।
‘निचली अदालत ने बिना सुने सुनाया फैसला’
मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि उनका पक्ष सुने बगैर निचली अदालत ने फैसला सुना दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। यह भी कहा कि जामा मस्जिद संरक्षित स्मारक है। जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत 22 दिसंबर 1920 को अधिसूचित था। यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित हो चुकी है। यह मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की केंद्र की ओर से संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है।