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संभल हिंसा: शिवपाल यादव का भाजपा पर हमला, कहा- सत्ता में आने पर अत्याचार की पटकथा लिखेंगे

भाजपा सरकार पर शिवपाल का निशाना, संभल हिंसा पर आरोपपत्र दाखिल

06:52 AM Feb 21, 2025 IST | Vikas Julana

भाजपा सरकार पर शिवपाल का निशाना, संभल हिंसा पर आरोपपत्र दाखिल

समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने संभल हिंसा मामले में पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर हमला बोला। एसआईटी ने संभल दंगों में 79 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए। यादव ने कहा कि जब उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी, तो ‘अत्याचार की पटकथा’ लिखी जाएगी और संभल हिंसा सबसे ऊपर होगी। मीडिया से बात करते हुए यादव ने कहा कि “जब समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, तो अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी और संभल हिंसा सबसे ऊपर होगी।” इस बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभल दंगों के 79 आरोपियों पर विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद पुलिस की सराहना की।

मीडिया से बात करते हुए मौर्य ने कहा, “यह अच्छी बात है कि आरोपपत्र दाखिल किया गया है। पुलिस ने बहुत मेहनत की है…अपराधी पकड़े गए हैं और यह वास्तव में अच्छी बात है। पुलिस अपना काम करती रहेगी…” यह आरोपपत्र 24 नवंबर को संभल में मुगलकालीन मस्जिद की एएसआई द्वारा जांच के दौरान पथराव की घटना के बाद दाखिल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मौत हो गई और अधिकारियों और स्थानीय लोगों सहित कई अन्य घायल हो गए।

उल्लेखनीय है कि संभल हिंसा के बाद से जिला प्रशासन सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा बहस करने वाले वकील की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थगन का अनुरोध करने के बाद मामले को एक सप्ताह के लिए टाल दिया।

याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर ने अवमानना ​​याचिका दायर कर दावा किया कि संभल में स्थित उनकी संपत्ति के एक हिस्से को अदालत के निर्देशों के बावजूद, बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के 10 और 11 जनवरी, 2025 के बीच अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। अवमानना ​​याचिका में दावा किया गया कि संपत्ति (एक कारखाना) गयूर और उनके परिवार की आय का एकमात्र स्रोत था और इस तरह अधिकारियों की कार्रवाई ने उनकी आजीविका के स्रोत को खतरे में डाल दिया है। पिछले साल 13 नवंबर को शीर्ष अदालत ने एक फैसला सुनाया और अखिल भारतीय दिशानिर्देश निर्धारित किए, जिसमें कहा गया कि बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

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