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संदेशखाली केस के आरोपी Shahjahan Sheikh पर गिरी गाज, SC ने किया जल्द सुनवाई से इंकार

12:43 PM Mar 06, 2024 IST | Yogita Tyagi

पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की,  जिसमें Shahjahan Sheikh द्वारा प्रवर्तन निदेशालय पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। इस मामले में तुरंत सुनवाई को लेकर SC ने साफ इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने वकील से भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जाने को कहा क्योंकि वह याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश देंगे। इससे पहले मंगलवार को, पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ SC का रुख किया, जिसमें संदेशखाली मामले की CBI जांच का निर्देश दिया गया था, जो ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित है।

ED पर हुआ था हमला

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इस साल की शुरुआत में, जनवरी में, ईडी के अधिकारियों पर उत्तरी 24 परगना जिले में हमला हुआ था, जब वे राशन 'घोटाला' मामले के सिलसिले में बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या और तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहाँ के घरों पर छापा मारने गए थे। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।
इससे पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था, जो ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित है।

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