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नवाब मलिक की याचिका खारिज होने पर बोले राउत-एक विचारधारा के लोगों को ही मिल रही है जमानत

सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक की याचिका खारिज होने के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि एक विचारधारा वाले लोगों को ही जमानत मिल रही है।

03:42 PM Apr 22, 2022 IST | Desk Team

सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक की याचिका खारिज होने के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि एक विचारधारा वाले लोगों को ही जमानत मिल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। नवाब मलिक की याचिका खारिज होने के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने केंद्र पर हमला बोला। शिवसेना नेता ने कहा कि एक विचारधारा वाले लोगों को ही जमानत मिल रही है।
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शिवसेना नेता ने कहा कि मैंने कहा था कि ये जो राहत घोटाला, दिलासा घोटाला कोर्ट में चल रहा है ये सब केवल एक ही विचारधारा के लोगों को मिल रहा है, दूसरों को नहीं मिलेगा। देश की न्याय व्यवस्था में यह सबसे बड़ा घोटाला है…। और इस बारे में इंडियन बार काउंसिल ने मेरे खिलाफ याचिका दायर की है, मैं इसका जवाब दूंगा।
राउत क्यों बोले “राहत घोटाला”
दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से ‘राहत’ देते हुए अंतरिम संरक्षण देने का आदेश दिया था। सोमैया युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित एक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। कोर्ट के इस फैसले को संजय राउत ने कथिततौर पर “राहत घोटाला” करार दिया। 
राउत ने सवाल किया कि कैसे केवल एक ही पार्टी के लोग अदालतों द्वारा दी जाने वाली “राहत” का लाभ उठा रहे हैं। शिवसेना नेता ने कहा, “सेव विक्रांत एक घोटाला है। करोड़ों-करोड़ों रुपये एकत्र और गबन किए गए। अदालत से राहत का मतलब यह नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त हो गया है।”
उन्होंने कहा, “राहत घोटाला न्यायिक व्यवस्था पर एक हालिया दाग है। राहत घोटाला अल-कायदा और (26/11 के आतंकवादी अजमल) कसाब से भी गंभीर है। केवल एक पार्टी के लोग ही इस घोटाले के लाभार्थी कैसे हो सकते हैं? यह सवाल है। विक्रांत फंड के हेराफेरी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। दोषियों को दंडित किया जाएगा। रुको और देखो।”
बार काउंसिल ने राउत के खिलाफ दर्ज कराई
राउत के “राहत घोटाला” वाले बयान को लेकर इंडियन बार काउंसिल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ “झूठे, निंदनीय और अवमाननापूर्ण आरोप” लगाने के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत और अन्य के खिलाफ अवमानना ​​याचिका-सह-जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। 
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