Top NewsIndiaWorld
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabJammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Business
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

SC का अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ चुनौती पर जल्द सुनवाई से इनकार

SC ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

06:19 AM Aug 08, 2019 IST | Desk Team

SC ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने संबंधी अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी किये जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली तथा राज्य में जारी कर्फ्यू वापस लेने संबंधी याचिकाओं की त्वरित सुनवाई से इन्कार कर दिया। 
Advertisement

याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। श्री शर्मा ने दलील दी कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किये जाने का केंद, सरकार का फैसला असंवैधानिक है और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में चुनौती देने जा रहा है। ऐसा न हो कि भारत, जम्मू कश्मीर को सदा के लिए खो दे। 
इस पर न्यायमूर्ति रमन्ना ने पूछा, ‘‘क्या आप मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र भारत के संवैधानिक संशोधन पर रोक लगा देगा?’’ इस पर याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने श्री शर्मा की याचिका की त्वरित सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई इसकी सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने अनुच्छेद 370 में जो संशोधन किया है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। सरकार ने इस मामले में मनमानी करते हुए असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की है। 

चिदंबरम बोले- क्या ‘‘बलपूर्वक राष्ट्रवाद” से किसी समस्या का समाधान हुआ है

गौरतलब है कि ऐसी ही एक और याचिका दायर की गयी है जिसमें जम्मू- कश्मीर से तुरंत कर्फ्यू हटाने तथा नजरबंद किये गये नेताओं को रिहा करने की मांग की गई है। तहसीन पूनेवाला ने यह याचिका दायर की है। उनके वकील ने भी इस मामले का विशेष उल्लेख न्यायमूर्ति रमन्ना की पीठ के समक्ष ही किया, लेकिन उन्होंने इस मामले में त्वरित सुनवाई से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति रमन्ना ने तहसीन पूनेवाला को वही जवाब दिया कि मुख्य न्यायाधीश खुद इसकी सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर करेंगे।
Advertisement
Next Article