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SC का आदेश- उन्नाव बलात्कार पीड़िता को एयरलिफ्ट करके लाया जाए दिल्ली के एम्स अस्पताल

उच्चतम न्यायालय ने लखनऊ स्थित केजीएमसी अस्पताल में भर्ती उन्नाव बलात्कार पीड़िता को बेहतर इलाज के विमान से दिल्ली के एम्स में लाकर भर्ती करने का सोमवार को निर्देश दिया।

09:52 AM Aug 05, 2019 IST | Ujjwal Jain

उच्चतम न्यायालय ने लखनऊ स्थित केजीएमसी अस्पताल में भर्ती उन्नाव बलात्कार पीड़िता को बेहतर इलाज के विमान से दिल्ली के एम्स में लाकर भर्ती करने का सोमवार को निर्देश दिया।

sc का आदेश  उन्नाव बलात्कार पीड़िता को एयरलिफ्ट करके लाया जाए दिल्ली के एम्स अस्पताल
उच्चतम न्यायालय ने लखनऊ स्थित केजीएमसी अस्पताल में भर्ती उन्नाव बलात्कार पीड़िता को बेहतर इलाज के विमान से दिल्ली के एम्स में लाकर भर्ती करने का सोमवार को निर्देश दिया। बलात्कार पीड़िता पिछले सप्ताह कार और ट्रक की टक्कर में बुरी तरह जख्मी हो गयी।
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न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने यह निर्देश देने से कुछ मिनट पहले ही इस पीड़िता और उसके वकील को एम्स स्थानांतरित करने का मामला शुक्रवार के लिये स्थगित किया था क्योंकि उनके परिवार की ओर से इस तरह का अनुरोध करने के लिये कोई उपस्थित नहीं था।
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कुछ समय बाद परिवार के सदस्य की ओर से एक वकील पीठ के समक्ष पेश हुआ और कहा कि पीड़िता की मां चाहती हैं कि उनकी बेटी को बेहतर इलाज के लिये दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थानांतरित कर दिया जाये क्योंकि उसकी हालत अब भी नाजूक बनी हुयी है।
पीठ ने पीड़िता की ओर से पेश अधिवक्त डी रामकृष्ण रेड्डी के कथन का संज्ञान लेते हुये उसे किंग जार्ज मेडिकल कालेज से एम्स स्थानांतरित करने का आदेश दिया । पीठ ने इस मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिये निर्धारित करते हुये स्पष्ट किया कि जख्मी वकील का परिवार भी यह राहत प्राप्त कर सकता है और इसके जब भी आवश्यकता हो, संपर्क कर सकता है।
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Ujjwal Jain

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