For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

स्वतंत्रता से संबंधित जमानत के आवेदनों पर शीघ्र लिया जाए निर्णय - Supreme Court

06:27 PM Dec 17, 2023 IST | Prakash Sha
स्वतंत्रता से संबंधित जमानत के आवेदनों पर शीघ्र लिया जाए निर्णय   supreme court

Supreme Court ने रेखांकित किया है कि सभी उच्च न्यायालयों को अग्रिम जमानत सहित जमानत आवेदनों पर जल्द और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए।

Highlights:

  • न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यह टिप्पणी की
  • हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि इस तरह का आदेश व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक होगी
  • व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता- SC

न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब उसने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ एक आरोपी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसके आवेदन को कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने कहा, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि इस तरह का आदेश अग्रिम जमानत/नियमित जमानत से संबंधित मामले में निश्चितता के बिना, वह भी मामले को स्वीकार करने के बाद, निश्चित रूप से आवेदन पर विचार करने में देरी करेगा और ऐसी स्थिति व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक होगी।

अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता के बार-बार आदेशों के बावजूद, वही स्थिति बनी हुई है। इसने आदेश दिया कि इसके आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार जनरल और सभी उच्च न्यायालयों के सभी संबंधितों को भेजी जाए ताकि जल्द से जल्द जमानत आवेदनों या अग्रिम जमानत आवेदनों की सूची सुनिश्चित की जा सके।

अपीलकर्ता के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा लंबित अग्रिम जमानत आवेदन पर फैसला होने तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। इसने स्पष्ट किया: हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि अंतरिम संरक्षण का अनुदान याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत आवेदन पर विचार को प्रभावित नहीं करेगा और इस पर अपनी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

 

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Advertisement
Author Image

Prakash Sha

View all posts

Journalist

Advertisement
×