एमपी HC के 'जमानत के लिए पीड़िता से राखी बंधवाने' के आदेश को SC ने फटकारते हुए किया ख़ारिज
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को जमानत देने का मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने शर्त रखी थी कि आरोपी अगर पीड़िता से ‘राखी’ बंधवाएगा तो उसे जमानत दे दी जाएगी।
05:11 PM Mar 18, 2021 IST | Ujjwal Jain
Advertisement
Advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को जमानत देने का मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने शर्त रखी थी कि आरोपी अगर पीड़िता से ‘राखी’ बंधवाएगा तो उसे जमानत दे दी जाएगी।
Advertisement
जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने निर्देश में कहा कि न्यायाधीशों को किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता से बचना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने भी जमानत की इस शर्त का विरोध किया।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 30 जुलाई के आदेश के खिलाफ अधिवक्ता अपर्णा भट और अन्य 8 महिला वकीलों ने याचिका दायर की थी, जिसमें यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को जमानत के लिए शर्त के रूप में पीड़िता से राखी बंधवाने के लिए कहा गया था।
याचिका में कहा गया, “जमानत की शर्त पीड़िता को अपने ही घर में आगे पीड़ित होने के लिए मजबूर कर देगी। इस शर्त के बाद भाई-बहन का त्यौहार रक्षाबंधन पीड़िता के लिए आघात लेकर आएगा।”याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि जमानत के लिए हाईकोर्ट की शर्त को दरकिनार कर दी जानी चाहिए।
Advertisement

Join Channel