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बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलने को लेकर SC ने पूर्व जज की याचिका की खारिज, कहा- इस बात का कोई तथ्य नहीं

पाटिल का कहना था कि महाराष्ट्र शब्द का उच्चारण एक महाराष्ट्रीयन के जीवन में विशेष महत्व को दिखाता है और इसके इस्तेमाल को उच्च न्यायालय के नाम पर भी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए।

02:41 PM Nov 03, 2022 IST | Desk Team

पाटिल का कहना था कि महाराष्ट्र शब्द का उच्चारण एक महाराष्ट्रीयन के जीवन में विशेष महत्व को दिखाता है और इसके इस्तेमाल को उच्च न्यायालय के नाम पर भी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक याचिका खारिज कर दी। दरअसल, इस याचिका में एक याचिकर्ता ने अपील की थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट रख दिया जाए। वहीं, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई भी तथ्य स्पष्ट नहीं होता है। 
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पूर्व जज पाटिल ने SC में दायर की थी याचिका
आपकों बता दें कि 26 वर्षींय जज वीपी पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में नाम बदलने को लेकर याचिका दर्ज दायर की थी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ ने याचिकर्ता की अपील को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया और कहा कि नाम बदलने का मुद्दा कानून निर्माताओं के पास होता है। ये अहम कदम उठाने के लिए आपके पास कौन सा मौलिक अधिकार है? 
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पता चला कि महाराष्ट्र(Maharashtra) के लोगों की  अलग-अलग संस्कृति, विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए वीपी पाटिल ने ‘महाराष्ट्र(Maharashtra) अनुकूलन कानून आदेश, 1960’ (राज्य और समवर्ती विषय) के एक खंड को लागू करने के लिए अधिकारियों को व्यापक तौर से  निर्देश देने की मांग की थी।
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