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धमकी दी तो खैर नहीं! BLOs और SIR मामले में CJI सूर्यकांत का अल्टीमेटम, राहुल-खड़गे की उड़ी नींद

01:08 PM Dec 10, 2025 IST | Shivangi Shandilya
धमकी दी तो खैर नहीं  blos और sir मामले में cji सूर्यकांत का अल्टीमेटम  राहुल खड़गे की उड़ी नींद
SC On BLO Threat

SC On BLO Threat: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में चल रहे SIR 2.0 में लगे BLOs और दूसरे अधिकारियों को धमकाए जाने को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा,"वह ऐसे मामलों को उसके ध्यान में लाए, वरना इससे अराजकता फैलेगी."चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने निर्वाचन आयोग से कहा कि वह वोटर लिस्ट के विशेष मतगणना प्रशिक्षण (SIR) के काम में अलग-अलग राज्य सरकारों की ओर से सहयोग की कमी को गंभीरता से ले।

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Supreme Court Statement: सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Supreme Court Statement
Supreme Court Statement

बता दें कि बेंच ने इलेक्शन कमीशन (EC) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी से कहा कि BLOs के काम में बाधा या सहयोग की कमी की शिकायतें अदालत के संज्ञान में लाएं, ताकि वे उचित आदेश जारी कर सकें। द्विवेदी ने कहा कि अगर स्थिति बिगड़ती है, तो EC के पास पुलिस को अपने अधीन लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जो कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस बागची ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने तक पोल पैनल पुलिस को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता।

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Supreme Court News Today: चुनाव आयोग का जिक्र कर क्या बोले द्विवेदी?

द्विवेदी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के पास BLOs और SIR में लगे अन्य अधिकारियों को धमकाने के मामलों से निपटने के लिए सभी संवैधानिक अधिकार मौजूद हैं। जस्टिस कांत ने द्विवेदी से कहा कि स्थिति को गंभीरता से संभालें, वरना अराजकता फैल सकती है। उन्होंने इसे “बहुत गंभीर” मामला बताया। द्विवेदी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में तनाव के बावजूद BLOs के आत्महत्या करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनका काम केवल 30-35 वोटरों के छह-सात घरों की गिनती तक सीमित होता है।

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SC On BLO Threat: जस्टिस बागची ने बताया यह डेस्क का काम

Supreme Court Statement
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जस्टिस बागची ने बताया कि यह डेस्क का काम नहीं है; BLOs को घर-घर जाकर गिनती के फॉर्म भरने और उसे अपलोड करने की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा, “यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है।”सिनियर वकील वी गिरी ने पिटीशनर सनातनी संसद और अन्य पक्षों की ओर से कहा कि उन्होंने SIR में लगे BLOs और अन्य अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों की शिकायत की है और चुनाव आयोग से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की है।

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Shivangi Shandilya

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शिवांगी शांडिल्य पत्रकारिता में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय हैं। राजनीति, विदेश, क्राइम के अलावा आद्यात्मिक खबरें लिखना पसंद हैं। गलगोटिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है। IGNOU से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई जारी है। इस दौर में वेबसाइट पर लिखने का कार्य जारी है। पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया न्यूज़ (इनखबर) से हुई, जहां बत्तौर हिन्दी सब-एडिटर के रूप में वेबसाइट पर काम किया। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्म लेने वाली शिवांगी की शिक्षा उनके गृह जिले में ही हुई है। शिवांगी को राजनीतिक घटनाक्रम पर आलेख लिखना बेहद पसंद है।

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