Top NewsIndiaWorld
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabJammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Business
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्‍यता मामले में SC का विधानसभा स्पीकर को आदेश, उठाए गए कदमों का दें ब्योरा

सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश देते हुए कहा, कि वह अगले हफ्ते सीएम एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें,

05:13 PM Sep 18, 2023 IST | Bibha Sharma

सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश देते हुए कहा, कि वह अगले हफ्ते सीएम एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें,

सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश देते हुए कहा, कि वह अगले हफ्ते सीएम एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें, इस सुनवाई में वह मामले के निपटारे की समय सीमा निर्धरित करें, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई पर स्पीकार  कार्यालय उन्हें उस दिन अपनी तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी साझा करें।
Advertisement
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पीकार को जानें क्या कहा
कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता का मामला लंबे समय तक लंबित नहीं रह सकता, उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर की है, इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के 11 मई के आदेश के बावजूद स्पीकर कार्यालय ने शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई में देरी हो रही है , तो वहीं शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसले में देरी पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ”स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना चाहिए।”
जानिए क्या है पूरा मामला
 उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को दिए जाने के चुनाव आयोग के खिलाफ भी याचिका दाखिल की है, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दो हफ्ते बाद मामले में सुनवाई की बात कही है, उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की है, उन्होंने कहा है कि विधायक दल में हुई टूट को पार्टी की टूट कहना गलत है।
Advertisement
Next Article