SC के पैनल ने दिल्ली-NCR में 15 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का दिया आदेश
उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित प्रदूषण रोधी समिति ईपीसीए ने बुधवार को दिल्ली में प्रदूषण ‘आपातकालीन’ स्तर के करीब पहुंचता देख अगले दो दिन तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया।
02:53 PM Nov 13, 2019 IST | Shera Rajput
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उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित प्रदूषण रोधी समिति ईपीसीए ने बुधवार को दिल्ली में प्रदूषण ‘आपातकालीन’ स्तर के करीब पहुंचता देख अगले दो दिन तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया।
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समिति ने लोगों को जहां तक संभव हो, बाहर जाने से बचने और घर में रहकर काम करने की सलाह दी।
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पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर में ‘हॉट-मिक्स प्लांट्स’ और ‘स्टोन-क्रशर’ पर लगे प्रतिबंध को भी 15 नवंबर तक बढ़ा दिया।
शीर्ष अदालत ने चार नवंबर को अगले आदेश तक क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।
वहीं, दिल्ली के स्कूलों में बाहरी गतिविधियों को बुधवार को स्थगित कर दिया गया क्योंकि पिछले 15 दिनों में तीसरी बार मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों ने शहर में प्रदूषण के स्तर को ‘आपातकालीन’ स्तर की ओर धकेल दिया।
इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद सभी स्कूलों को चार दिनों के लिए बंद कर दिया था।
वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद 5 नवंबर को स्कूल फिर से खुले थे।

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