SC का BMC सीटों को कम करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की सीटों की संख्या कम करने वाले महाराष्ट्र सरकार के एक अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार दिया है।
02:33 AM Oct 21, 2022 IST | Shera Rajput
उच्चतम न्यायालय ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की सीटों की संख्या कम करने वाले महाराष्ट्र सरकार के एक अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार दिया है।
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इसके साथ ही बीएमसी चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने और बंबई उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा।
याचिका में महाराष्ट्र सरकार के बीएमसी सीटों की संख्या को 236 से घटाकर 227 किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
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