Top NewsindiaWorldViral News
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabjammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariBusinessHealth & LifestyleVastu TipsViral News
Advertisement

चुनावी बॉन्ड योजना पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा, चुनाव आयोग को दिया ये निर्देश

06:41 PM Nov 02, 2023 IST | Sagar Kapoor

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लगातार 3 दिनों तक सुनवाई के बाद चुनावी बॉन्ड योजना को दी गई चुनौतियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि, कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को 30 सितंबर तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त फंड की डिटेल दो सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने केंद्र और योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनीं। केंद्र द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद पीठ ने ECI से आज तक चुनावी बॉन्ड से प्राप्त फंडिंग का डेटा कोर्ट में जमा करने को कहा है। हालांकि, ईसीआई की ओर से पेश अधिवक्ता अमित शर्मा ने बेंच को बताया कि उनके पास आवश्यक डेटा नहीं है। पीठ ने अप्रैल 2019 में पारित एक अंतरिम आदेश के बावजूद आवश्यक डेटा बनाए नहीं रखने के लिए ECI के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें आयोग को गुरुवार तक प्राप्त चुनावी बॉन्ड के डेटा को बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

अधिवक्ता अमित शर्मा ने पीठ को बताया कि ECI ने सोचा कि अप्रैल 2019 का आदेश केवल 2019 के लोकसभा चुनावों के संबंध में जारी चुनावी बॉन्ड तक ही सीमित था। हालांकि, पीठ ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि आदेश के अनुसार डेटा लगातार एकत्र किया जाना था और कहा कि ECI को स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया था कि सभी राजनीतिक दल जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त किया है, उन्हें बैंक विवरण के साथ दाताओं और प्रत्येक बॉन्ड के खिलाफ प्राप्त राशि का विस्तृत विवरण एक सीलबंद कवर में चुनाव पैनल को पेश करना चाहिए।

 

 

Advertisement
Advertisement
Next Article