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SC ने दिल्ली के स्कूलों में EWS को लेकर जारी High Court के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि निजी स्कूल अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए खाली सीटों का बैकलॉग भर दें।

11:22 PM Jul 19, 2022 IST | Shera Rajput

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि निजी स्कूल अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए खाली सीटों का बैकलॉग भर दें।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि निजी स्कूल अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए खाली सीटों का बैकलॉग भर दें।
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याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि उच्च न्यायालय का आदेश एक ऐसे व्यक्ति के कहने पर एक लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) पर पारित किया गया था, जो एकल न्यायाधीश के समक्ष पक्षकार (पार्टी) नहीं था।
न्यायमूर्ति कौल ने दीवान से पूछा कि अपील कैसे हुई, दीवान ने जवाब दिया कि एलपीए में एक सीमित नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि एक सीमित नोटिस से उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस तरह के दूरगामी परिणामों के साथ एक व्यापक आदेश पारित किया।
न्यायमूर्ति कौल ने आश्चर्य जताया कि अपीलकर्ता, जो एकल न्यायाधीश के समक्ष पक्षकार नहीं था, एलपीए के स्तर पर हस्तक्षेप कैसे कर सकता था। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश भी शामिल थे, ने कहा, ‘सीटों को भरने में समस्या हो सकती है। लेकिन खंडपीठ के सामने आने वाले आप कौन होते हैं?’
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एलपीए की कार्यवाही को जनहित याचिका (पीआईएल) की तरह माना और आदेश पारित किया। जस्टिस कौल ने कहा, ‘बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस आदेश से मेरी अंतरात्मा स्तब्ध हो गई है।’
दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा, ‘नोटिस जारी किया जाता है। दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जाना चाहिए। उसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया जाना चाहिए। इस बीच, आक्षेपित आदेश के साथ-साथ आगे की कार्यवाही पर भी रोक रहेगी।’
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की है।
शीर्ष अदालत का आदेश वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल द्वारा जस्टिस फॉर ऑल और अन्य के खिलाफ दायर एक याचिका पर आया।
इस साल मई में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आदेश दिया था कि ऐसे मामलों में जहां निजी और सरकारी दोनों स्कूल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के लिए प्रवेश की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो दिल्ली सरकार को कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कदम उठाना होगा।
दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि 132 से अधिक निजी स्कूल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के संबंध में प्रवेश आवश्यकताओं का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार ने कहा था कि उसने स्कूलों को नोटिस जारी किया है।
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