Top NewsIndiaWorld
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabJammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Business
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

Haryana विधानसभा में हंगामे के बीच कई विधेयक पारित, 26 मार्च तक कार्यवाही स्थगित

पर्यावरण और युवा कल्याण पर गठित होंगी नई समितियां

02:53 AM Mar 21, 2025 IST | IANS

पर्यावरण और युवा कल्याण पर गठित होंगी नई समितियां

हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के नवें दिन सदन में हंगामे के बीच ही कई अहम विधेयक पारित किए गए। इसके बाद स्पीकर ने 26 मार्च तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा भी हुई। विधानसभा में गुरुवार की कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए और नई समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा गया। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने सदन में विभिन्न सरकारी प्रस्ताव और संकल्प पेश किए।

Haryana बजट पर Congress की प्रतिक्रिया, BJP सरकार पर तीखा हमला

ढांडा ने दो प्रमुख विषयों पर समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा। पहली समिति पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित होगी, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को प्रभावी बनाना है। दूसरी समिति युवा कल्याण और युवा मामलों पर होगी, जो राज्य में युवा कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

इसके अलावा, हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक 2025, हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2025, हरियाणा भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक 2025, बीज (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2025 और कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं। इन संशोधनों से संबंधित क्षेत्रीय विकास में तेजी आने की उम्मीद है और राज्य के नागरिकों को इससे लाभ होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को बताया कि अब हरियाणा में नकली कीटनाशक बेचने वालों की खैर नहीं। किसान हित में सरकार विधानसभा में कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2025 लेकर आई है। इसमें दोष सिद्ध होने पर छह महीने से तीन वर्ष तक जेल और एक लाख से पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

बीज (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2025 के पारित किए जाने की जानकारी देते हुए सीएम सैनी ने कहा कि अब सरकार नकली और मिलावटी बीज विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। दोष सिद्ध होने पर बीज-उत्पादक और विक्रेता को छह माह से तीन वर्ष तक की जेल हो सकती है। साथ ही 50 हजार से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

Advertisement
Advertisement
Next Article