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श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी जेल की सलाखों के पीछे अकेले ही खेलता है शतरंज

श्रद्धा मर्डर केस से सभी वाक़िफ़ है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी अब सलाखों के पीछे बता दें सलाखों के पीछे आफ़ताब अकेले ही शतरंज खेलता रहता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि वीभत्स हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को जेल के अंदर शतरंज की सुविधा कैसे? जानें आफ़ताब जैसे क़ैदी को मिलती है क्या क्या सुविधाएँ।

01:03 PM Dec 04, 2022 IST | Desk Team

श्रद्धा मर्डर केस से सभी वाक़िफ़ है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी अब सलाखों के पीछे बता दें सलाखों के पीछे आफ़ताब अकेले ही शतरंज खेलता रहता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि वीभत्स हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को जेल के अंदर शतरंज की सुविधा कैसे? जानें आफ़ताब जैसे क़ैदी को मिलती है क्या क्या सुविधाएँ।

श्रद्धा मर्डर केस से सभी वाक़िफ़ है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी अब सलाखों के पीछे बता दें सलाखों के पीछे आफ़ताब अकेले ही शतरंज खेलता रहता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि वीभत्स हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को जेल के अंदर शतरंज की सुविधा कैसे? जानें आफ़ताब जैसे क़ैदी को मिलती है क्या क्या सुविधाएँ। दरअसल कैदियों को अनुच्छेद 14,19,21 के अनुसार मौलिक अधिकार मिलते हैं और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेने का क़ैदी को पूरा अधिकार होता है

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यह होते हैं मुख्य अधिकार
-चिकित्सा सुविधा का अधिकार
-केस के जल्दी निपटारे का अधिकार

-समय से अधिक बंदी नहीं
-विचाराधीन क़ैदी को ज़मानत का अधिकार
-कैदियों को मतदान का अधिकार
शतरंज का शौक़ीन आफ़ताब
जेल अधिकारियों के हवाले से पता चला है कि आफताब को शतरंज खेलने का बहुत शौक है। ये खेल उसे इतना पसंद है कि वो अपनी बैरक नंबर-4 के सेल में टाइम पास करने के लिए घंटों शतरंज खेलता रहता है। वह अपनी बैरक में अकेले ही शतरंज की बिसात बिछाता है और खेलता रहता है।
कैदियों को मिलने वाली मुख्य सुविधाएँ
– अपने जान-पहचानवालों और परिजनों से पत्र व्यवहार का अधिकार
– जान-पहचानवालों और परिजनों से मिलने का अधिकार
– अपने वकील या उसके एजेंट से बातचीत या सलाह का अधिकार
– रेडियो, संगीत या टेलीविजन जैसी सुविधा का अधिकार
– अपने घर में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लेने का अधिकार
– व्यक्तित्व विकास के लिए सांस्कृतिक शिक्षा पाने का अधिकार
जेल के नियम ये कहते हैं-
जेल के नियम कहते हैं कि बिना कोर्ट की इजाज़त के किसी भी विचाराधीन क़ैदी को जेल में नहीं रखा जा सकता है कि किसी भी क़ैदी को अगर जेल में रखा जाना है। तो इसके लिए जेल प्रशासन अदालत को वाजिब वजह बताता है उसी के आधार पर उसके क़ैदी को जेल में शिफ़्ट किया जाता है।
कैदियों के लिए बनाए गए सख़्त प्रावधान
-अस्पताल ले जाने का प्रावधान
-सश्रम सजा पाए कैदियों के लिए प्रावधान
-मजिस्ट्रट जाँच का प्रावधान
-पहली बार में चेतावनी देकर छोड़ने का प्रावधान

– जेल प्रशासन को छूट ख़त्म करने का अधिकार

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