Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

दिल्ली पुलिस से CBI को नहीं सौंपी जाएगी श्रद्धा मर्डर केस जांच, HC ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का आग्रह करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।

12:25 PM Nov 22, 2022 IST | Desk Team

दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का आग्रह करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का आग्रह करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने इसको ‘प्रचार हित याचिका’ बताते हुए  याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया है। हालांकि जुर्माना राशि की जानकारी नहीं दी।
Advertisement
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि यह प्रचार हित याचिका है तथा याचिका में एक भी सही आधार नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जिन स्थानों से शव के टुकड़े बरामद हुए हैं वहां मीडिया और लोगों की मौजूदगी के कारण सबूतों से छेड़छाड़ हुई। 

श्रद्धा मर्डर केस : 4 दिन के लिए बढ़ाई गई आफताब की पुलिस हिरासत

उसने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के हर कदम पर मीडिया को हर जानकारी बतायी तथा कानून में इसकी मंजूरी नहीं है। आफताब को 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में किराये के अपने फ्लैट में श्रद्धा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। 
पुलिस ने कहा था कि आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की तथा उसके शव के करीब 35 टुकड़े किए जिसे उसने घर पर 300 लीटर के फ्रिज में लगभग तीन सप्ताह तक रखा और फिर उन्हें विभिन्न हिस्सों में कई दिनों तक फेंकता रहा। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच वित्तीय मुद्दों को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। ऐसा संदेह है कि दोनों के बीच झगड़ा होने पर ही पूनावाला ने 18 मई की शाम को 27 वर्षीय श्रद्धा वॉकर की हत्या कर दी थी।
Advertisement
Next Article