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कोर्ट के सामने श्रीकांत त्यागी ने बताया अपनी जान को खतरा, अतिरिक्त सुरक्षा का किया अनुरोध

नोएडा के श्रीकांत त्यागी का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज त्यागी ने अदालत में पेशी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा का अनुरोध किया है। उसपर महिला से बदसलूकी का आरोप लगा था, जिसके बाद उसे अरेस्ट किया गया।

02:44 PM Aug 23, 2022 IST | Desk Team

नोएडा के श्रीकांत त्यागी का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज त्यागी ने अदालत में पेशी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा का अनुरोध किया है। उसपर महिला से बदसलूकी का आरोप लगा था, जिसके बाद उसे अरेस्ट किया गया।

नोएडा के श्रीकांत त्यागी का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज त्यागी ने अदालत में पेशी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा का अनुरोध किया है। उसपर महिला से बदसलूकी का आरोप लगा था, जिसके बाद उसे अरेस्ट किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। लुक्सर जेल के अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि श्रीकांत त्यागी ने आवेदन में कहा है कि उसका मामला मीडिया में काफी चर्चा में रहा है, ऐसे में अदालत में पेशी के दौरान उसे भीड़ द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका है। सिंह ने बताया कि उसने पेशी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा का अनुरोध किया है।
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वही, जेल अधीक्षक ने बताया कि सोमवार को श्रीकांत को जेल प्रशासन की ओर से अदालत लाने-जाने के क्रम में पूरी सतर्कता सतर्कता बरती गई थी। उन्होंने बताया कि श्रीकांत की अपील को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया है। श्रीकांत के वकील सुशील भाटी ने बताया कि उसने पेशी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है, लेकिन उसे सुरक्षा अभी नहीं मिली है।
पहले भी त्यागी के खिलाफ जारी हुआ था वारंट 
बता दें, सोमवार को श्रीकांत वर्ष 2007 के एक मामले और गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज मामले में अदालत में पेश हुआ था। पुलिसकर्मी उसे अदालत के पीछे के रास्ते से लेकर वहां पहुंचे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया था। स्थानीय अदालत ने श्रीकांत को फिर से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
वही, इससे पहले सेक्टर 39 थाने में वर्ष 2007 में दर्ज एक मामले में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। पिछले दिनों नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया था। मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीकांत के खिलाफ गैंगस्टर कानून तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की। 
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