SI भर्ती पेपर लीक मामला: हाईकोर्ट ने दी चेतावनी
एसआई भर्ती में पेपर लीक पर हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी
राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 26 मई तक कोई निर्णय नहीं हुआ, तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अंतिम मौका दिया था, लेकिन सरकार निर्णय लेने में विफल रही, जिससे अदालत ने नाराजगी जताई।
राजस्थान में साल 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आज अहम मोड़ आया। कोर्ट ने राज्य सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 26 मई तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह चेतावनी जस्टिस समीर जैन ने उस समय दी जब राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी कि पिछली निर्धारित सब-कमेटी मीटिंग में कई मंत्री ऑपरेशन सिंदूर और अन्य कारणों से शामिल नहीं हो सके, इसलिए फैसला नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को अवगत कराया कि 13 मई को एसआई भर्ती पर निर्णय के लिए सब-कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मंत्रीगण अनुपस्थित रहे।
13 मई की मीटिंग स्थगित, अब 21 मई को सब-कमेटी करेगी विचार
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को अवगत कराया कि 13 मई को एसआई भर्ती पर निर्णय के लिए सब-कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मंत्रीगण अनुपस्थित रहे। एक मंत्री अस्वस्थ थे, जबकि अन्य मंत्री ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में व्यस्त होने के कारण बैठक में नहीं पहुंच सके। सरकार ने अब अगली बैठक 21 मई को प्रस्तावित की है और कहा है कि उसमें लिए गए निर्णय से कोर्ट को अवगत करा दिया जाएगा।
पिछली सुनवाई में मिला था अंतिम मौका, फिर भी फैसला नहीं
हाईकोर्ट ने 21 फरवरी 2025 को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले पर दो महीने के भीतर निर्णय ले। इसके बाद 15 मई की डेडलाइन तय की गई थी। पिछली सुनवाई में भी अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब कोई और समय नहीं दिया जाएगा। लेकिन 15 मई की समयसीमा बीतने के बाद भी सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी, जिससे अदालत ने नाखुशी जताई और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ, तो जिम्मेदार लोगों को व्यक्तिगत रूप से इसके नतीजे भुगतने होंगे।
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पेपर लीक मामले में अब तक की कार्रवाई और अदालत की भूमिका
आरपीएससी ने 2021 में सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन परीक्षा में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के आरोप सामने आने के बाद एसओजी ने जांच शुरू की। जांच में कई ट्रेनी एसआई और अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें जैसलमेर के फतेहगढ़ के पूर्व एसडीएम हनुमान राम भी शामिल हैं। इस मामले पर कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें भर्ती को रद्द करने की मांग की गई। कोर्ट ने 18 नवंबर, 6 जनवरी और 9 जनवरी को भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद 10 जनवरी को पुलिस मुख्यालय ने भी आदेश जारी कर भर्ती की फील्ड ट्रेनिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी, जो आज तक जारी है।